Rajasthan

बच्चे को प्राइवेट स्कूल में FREE पढ़वाना है? बढ़ गई डेडलाइन, यहां जल्द करें आवेदन, फीस से मिलेगा छुटकारा

जयपुर. अगर आप अपने बच्चे को राजस्थान के टॉप प्राइवेट स्कूल में बिल्कुल निशुल्क शिक्षा दिलवाना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए ही है. राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्रदेश के 33 हजार से ज्यादा निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए आवेदन मांगे हैं. जो अभिभावक शिक्षा के अधिकार अधिनियम के लिए पात्रता रखते हैं, वो राजस्थान शिक्षा विभाग की आरटीई की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. अभिभावक अब 29 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने आरटीई प्रवेश का संशोधित टाइम फ्रेम जारी किया है.

पहले 21 अप्रैल तक आवेदन कर सकते थे मगर अब लोकसभा चुनाव के चलते 8 दिन और आवेदन का समय बढ़ा दिया गया है. दरअसल, पूर्व में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 21 अप्रैल निर्धारित थी. 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के तहत मतदान और अप्रैल माह में अनेक अवकाश होने के कारण अभिभावकों के आय प्रमाणपत्र समय पर नहीं बन पा रहे थे, इसलिए आवेदन करने की समय सीमा में बढ़ोतरी की गई है. आवेदन के लिए शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट rajpsp.nic.in पर जाकर आवेदन जमा करवा सकते हैं.

लॉटरी के माध्यम से मिलेगा प्रवेश
संशोधित टाइम फ्रेम के मुताबिक अब ऑनलाइन लॉटरी 23 अप्रैल की जगह एक मई को निकल जाएगी. एक मई से 8 मई तक अभिभावक ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकेंगे. एक मई से 15 मई तक विद्यालय आवेदन पत्रों की छानबीन करेगा. इसके बाद एक मई से 21 मई तक अभिभावक अपने रिकार्ड को सुधार सकेंगे. एक मई से 28 मई तक सीबीईओ जांच करेंगे. शेष सभी आवेदन 31 मई को ऑटो वैरिफाइड किए जाएंगे.

निशुल्क प्रवेश के लिए यह पात्रता चाहिए
इस वर्ष सत्र 2024-25 के लिए आवेदन के लिए छात्रों के लिए आयु के नियम में नई शिक्षा निति के तहत बदलाव किया गया है. पहली कक्षा में प्रवेश के लिए 31 जुलाई 2024 तक 6 से 7 वर्ष के होना तय किया गया है. कक्षा नर्सरी में प्रवेश के लिए छात्रों की आयु सीमा 3 से 4 वर्ष के भीतर तय की गई है. साथ ही आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पते का प्रमाण, उम्र का सबूत, अनाथालय प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड, अन्य कोई अतिरिक्त प्रमाण पत्र जो भी लागू वो जमा कराना होगा.

Tags: Jaipur news, Rajasthan news

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