Rajasthan

अब शहर काजी द्वारा जारी निकाह प्रमाण पत्र भी होगा साक्ष्य दस्तावेज के रूप में मान्य, जारी किया आदेश

नरेश पारीक/ चूरू.मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों के लिए एक अच्छी ख़बर है. अब शहर काजी द्वारा जारी निकाह प्रमाण पत्र भी साक्ष्य दस्तावेज के रूप में मान्य होगा. जिसे लेकर अब आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय ने बाकायदा एक आदेश भी जारी किया है. जिसके अनुसार मुस्लिम समुदाय के लोगों के विवाह पंजीयन के लिए संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों के साथ अब शहर काजी द्वारा जारी निकाह प्रमाण पत्र को भी साक्ष्य के रूप में मान्य किया गया है.

शहर काजी अदीब आलम और काजी कौंसिल सोसायटी राजस्थान ने मुस्लिम समुदाय में विवाह पंजीयन के लिए संलग्न दस्तावेजों में शहर काजी की ओर से जारी प्रमाण पत्र साक्ष्य के रूप में मान्य करने के लिए राज्य सरकार का आभार जताया. शहर काजी अदीब आलम ने बताया कि CM निवास पर काजी कौंसिल सोसायटी के उपाध्यक्ष रेहान उस्मानी के नेतृत्व में जोधपुर शहर काजी सैयद वाहिद अली, सचिव मेराज उस्मानी, कोषाध्यक्ष एवं फतेहपुर शहर काजी गुलाम मुर्तजा, नायब शहर काजी मोहम्मद असलम, चूरू शहर काजी अदीब आलम सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों के प्रतिनिधियों ने इस आदेश का स्वागत किया.

पहले उर्दू में किया जाता था जारी
आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय के आदेश के बाद शहर काजी द्वारा जारी निकाह प्रमाण साक्ष्य दस्तावेज के रूप में काम में लिया जा सकता है. पहले शहर काजी द्वारा उर्दू भाषा के अंदर निकाहनामा (विवाह प्रमाण पत्र) जारी किया जाता था. वर्तमान समय के अंदर हिंदी और अंग्रेजी भाषा के अंदर भी शहर काजी द्वारा (निकाह नामा) विवाह प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है. जिसे मुस्लिम समुदाय के लोग विभिन्न सरकारी कार्यालय व विभिन्न प्रकार की योजनाओं में साक्ष्य दस्तावेज के रूप में उपयोग कर सकेंगे.

Tags: Churu news, Hindi news, Local18, Rajasthan news

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