अरविंद केजरीवाल ने SC से की ऐसी मांग, अभिषेक सिंघवी से CJI चंद्रचूड़ क्यों बोले- पहले ईमेल करिए…
नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाला मामले में हाईकोर्ट से झटका मिलने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं. अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मामले की जल्द सुनवाई की मांग की. इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि पहले ईमेल कीजिए, फिर हम देखेंगे. बता दें कि अभी तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है.
दरअसल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित आबकारी नीति घोटाले से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ बुधवार को उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच से मामले की जल्द सुनवाई की मांग की. इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि ईमेल कीजिए, हम देखेंगे.
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सीजेआई की इस टिप्पणी के बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने मेल कर दिया है. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले को देखेगा. बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को झटका देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी उस याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी.
अदालत ने कहा था कि बार-बार समन भेजने के बावजूद केजरीवाल के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश नहीं होने और जांच में शामिल होने से इनकार करने के बाद जांच एजेंसी पास कोई खास विकल्प नहीं बचा था. उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज करते समय निदेशालय के इस दावे का भी हवाला दिया था कि केजरीवाल अपराध से हुई आय के उपयोग और उसके छिपाने में सक्रिय रूप से शामिल थे. दिल्ली उच्च न्यायालय ने धन शोधन मामले में गिरफ्तारी को चुनौती देने और उसके समय पर सवाल उठाने वाली केजरीवाल की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि ‘आम और खास व्यक्ति’ के खिलाफ जांच अलग-अलग नहीं हो सकती.
यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति तैयार करने और क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार एवं धनशोधन से संबंधित है. संबंधित नीति को बाद में रद्द कर दिया गया था. धन शोधन रोधी एजेंसी की दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा देने से उच्च न्यायालय के इनकार के कुछ ही घंटे बाद प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था. प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत की अवधि समाप्त होने पर निचली अदालत में पेश किए जाने के बाद उन्हें एक अप्रैल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था.
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FIRST PUBLISHED : April 10, 2024, 11:38 IST