अस्पताल, होटल, रिसोर्ट, धर्मशाला, छात्रावास में रूफटॉप सोलर लगाना अनिवार्य | Roof Top Solar plant, Hospitals, Resort

नगरीय विकास विभाग ने मॉडल बिल्डिंग बायलॉज में किया संशोधन
जयपुर
Published: January 11, 2022 10:32:40 pm
जयपुर। अस्पताल, नर्सिंग होम, होटल-मोटल, रिसोर्ट, धर्मशाला, छात्रावास, अतिथि गृह, सामुदायिक केन्द्र और 500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के आवासीय भूखंडों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाना अनिवार्य हो गया है। यहां गलियारे, कोरिडोर, सीढियां, पानी गर्म करने व अन्य कॉमन एरिया में इसी बिजली का उपयोग करना होगा। नगरीय विकास विभाग ने इसके लिए बिल्डिंग बायलॉज में संशोधन कर दिया है। अभी तक बायलॉज में विद्युत व्यवस्था (सोलर लाइटिंग) अंकित था, जिसे बदलकर अब विद्युत व्यवस्था (रूफटॉप सोलर एनर्जी इंस्टालेशन) कर दिया गया है। यानि, अब केवल बैटरी आधारित सोलर लाइट व उपकरण लगाने से काम नहीं चलेगा। अक्षय ऊर्जा निगम के राय के आधार पर यह बदलाव किया गया है।

अस्पताल, होटल, रिसोर्ट, धर्मशाला, छात्रावास में रूफटॉप सोलर लगाना अनिवार्य
ताकि पता चले कि कितनी सौर ऊर्जा का हो रहा उत्पादन
इसके संशोधन के पीछे मुख्य कारण यह भी है कि अभी तक ऐसी ज्यादा जगहों पर सोलर लाइट के जरिए सूरज से बिजली ले रहे थे। ऊर्जा महकमे और अक्षय ऊर्जा निगम को यह जानकारी नहीं थी कि कितनी बिजली सोलर से ली जा रही है और कितनी खपत है। इसकी गणना सोलर क्षमता लक्ष्य में भी नहीं हो पा रही थी। अब रूफटॉप सोलर सिस्टम ग्रिड से जुड़ जाएगा और उपयोग के बाद सौर ऊर्जा ग्रिड में भेजी जा सकेगी।
50 से 100 रुपए वर्गमीटर की पेनल्टी
सौर ऊर्जा संयंत्र व्यवस्था नहीं होने पर भवन निर्माता से 50 रुपए प्रति वर्गमीटर ली जाएगी। यह गणना योग्य निर्मित क्षेत्र पर पहले वर्ष में बतौर पेनल्टी ली जाएगी। होटल के लिए यह पेनल्टी दर 100 रुपए प्रति वर्गमीटर होगी। इसके बाद भी पालना नहीं होने पर पेनल्टी राशि हर वर्ष पूर्व वर्ष में देय की दोगुनी ली जाएगी।
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