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‘आपने तो कल कहा था कि…’ CJI ने कोर्ट में चंडीगढ़ मेयर चुनाव अधिकारी का VIDEO चलवाया, फिर भिगो-भिगो कर धोया!

हाइलाइट्स

चंडीगढ़ चुनाव में सभी आठ वोट को आम आदमी पार्टी के पक्ष में वैध करार दे दिया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को मेयर चुनाव में विजेता घोषित कर दिया है.

नई दिल्‍ली. चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने मंगलवार को साफ कर दिया कि सभी आठ अमान्‍य घोषित किए गए वोट आम आदमी पार्टी के खाते में जाएंगे. वोटों से छेड़छाड़ करने वाले अधिकारी अनिल मसीह को कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई. अदालत ने आज की सुनवाई की शुरुआत मसीह से यह बताने के लिए की कि आठ मतपत्रों को कैसे “विरूपित” किया गया. उसने कहा था कि उन्होंने कागजों पर निशान लगाया क्योंकि उन्होंने देखा कि वे “विकृत” हो गए थे.

मसीह ने अदालत को बताया कि वह यह सुनिश्चित करना चाहता था कि इन “विकृत” मतपत्रों की गिनती न की जाए. सीजेआई ने आज मसीह से पूछा, “आपने तो कल कहा था कि ये मतपत्र विकृत कर दिए गए थे. क्या आप हमें दिखा सकते हैं कि कहां?” उन्होंने आठों को मसीह और उनके वकील सहित सुनवाई के दौरान मौजूद अन्य पक्षों को दिखाया. सीजेआई ने कहा, “सभी आठों ने कुलदीप कुमार (आप उम्मीदवार) के लिए मुहर लगाई… वोट मिस्‍टर कुमार के लिए डाले गए. आपने क्‍या किया है कि आपने एक सिंगल लाइन डाल दी है. बस एक लाइन, जैसा कि वीडियो में देखा गया है.”

इसपर कुमार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा कि मसीह की हरकतें “अदालत की अवमानना” हैं. “यह एक जघन्य अपराध है…”. सिंघवी ने कहा, “इस व्यक्ति (अनिल मसीह) में इसे वीडियो पर करने का साहस था…इसपर चुप रहो और फिर अदालत में आओ और सोचो कि वह बच सकता है. वह हम सभी को गुमराह कर रहा था.”

अदालत में फिर चलाया गया वीडियो

विवाद तब भड़का जब एक वीडियो में मसीह को आठ मतपत्रों पर लिखते हुए दिखाया गया. उस वीडियो को आज दोपहर सीजेआई की अदालत में दोबारा चलाया गया, और कोर्ट ने एक बार फिर जानना चाहा कि मसीह ने मतपत्रों पर दोहरा निशान क्यों लगाया. मसीह की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने जवाब दिया, “उन्होंने आकलन किया कि कुछ मतपत्र अवैध थे. वह चोर नहीं हैं…यह उनका आकलन था.” सिंघवी ने इसपर पलटवार करते हुए कहा कि ये उनका काल्पनिक मूल्यांकन है. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मसीह के कार्यों को “लोकतंत्र का मखौल” कहा था.

Tags: Chandigarh latest news, Chandigarh news, Supreme Court

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