Rajasthan

Markets, Workplaces, Business Establishments Closed In Rajasthan – कोविड का कहर, राजस्थान में बाजार, कार्यस्थल, व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद किए

कोरोना संक्रमण के तेज रफ्तार को देखते हुए इसके प्रभावी नियंत्रण और रोकथाम के लिए सोमवार सुबह पांच बजे से 3 मई सुबह पांच बजे तक पूरे प्रदेश में जन अनुशासन पखवाड़ा मनाया जाएगा।

By: Ashish

Published: 19 Apr 2021, 12:01 AM IST

जयपुर

कोरोना संक्रमण के तेज रफ्तार को देखते हुए इसके प्रभावी नियंत्रण और रोकथाम के लिए सोमवार सुबह पांच बजे से 3 मई सुबह पांच बजे तक पूरे प्रदेश में जन अनुशासन पखवाड़ा मनाया जाएगा। जिसमें सभी कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और बाजार बंद रहेंगे। सामान्य गतिविधियां जिनके कारण कोरोना संक्रमण अधिक बढ़ रहा हैं। प्रतिबंधित होंगी। जन अनुशासन पखवाड़ा के दौरान लागू होने वाले प्रतिबंध लोगों की सुविधा और आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं की निरंतर उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इन पर लागू नहीं होंगे।

– उपयुक्त पहचान प्तर के साथ राजकीय कार्मिकों तथा जिला प्रशासन, गृह, वित्त, पुलिस, जेल, होमगार्ड, कंट्रोल रुम एवं वॉर रुम, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं, सार्वजनिक परिवहन आपका प्रबंधन खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, नगर निगम, नगर विकास प्रन्यास, विद्युत पेयजल स्वच्छता, टेलीफोन, स्वास्थय एवं परिवार कल्याण और चिकित्सा संबंधी इत्यादि।
– केन्द्र सरकार की आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय एवं संस्थान अनुमत रहेंगे और संबंधित कार्मिक उपयुक्त पहचान पत्र के साथ अनुमती होगी।
– बस स्टैण्ड , रेलवे, मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट से आने जाने वाले व्यक्तियों को यात्रा टिकट दिखाने पर आवागमन की अनुमति होगी। राज्य में आने वाले यात्रियों को यात्रा शुरु करने के पिछले 72 घंटे के अंदर करवाई आरटी पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगी।
– उपरोक्त के अलावा सभी कार्यालय बंद रहेंगे।
– गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सीय एवं स्वास्थय सेवाओं के परामर्श के लिए
– सभी निजी चिकित्सालय, लैब एवं उनसे संबंधित कार्मिक (उपयुक्त पहचान प्तर के साथ) जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल एवं अन्य चिकित्सा स्वास्थय सेवाएं
– खाद्य पदार्थ एवं किराने का सामान, मंडिया, फल एवं सब्जियां, डेयरी और दूध, पशुचारा से संबंधित खुदरा रिटेल, थोक होलसेल दुकाने शाम पांच बजे तक अनुमती होगी। एवं जहां तक सभव हो इनके द्वारा होम डिलीवरी की व्यवस्था की जाएगी।
सब्जियां एवं फलों को ठेले, साईकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, मोबाइल वैन द्वारा शाम 7 बजे तक बेचा जा सकेगा।
– अन्तर्राज्यी एवं राज्य के अंदर माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा उक्त कार्य के लिए नियोजित व्यक्ति। राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर संचालित ढाबे एवं वाहन रिपेयर की दुकान खुली रहने की छूट होगी।
– वर्तमान में रबी की फसलों की आवक मंडियों में हो रही तथा समर्थन मूल्य पर फसलों को क्रय किया जा रहा यह कार्रवाही भी अनुमत होगी। अत ऐसे केन्द्रों पर भी कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना सुनिश्चित की जाएगी। कृषकों का मंडी पहुंचने और वापस जाने के अतिरिक्त मंडी परिसर से बाहर आवागमन पूर्णत प्रतिबंधित रहेगा, साथ ही कृषकों को मंडी जाते समय अपने माल का सत्यापन और वापस जाते समय बिक्री की रसीदे बिल का सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा।
– राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी।
– 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को जिन्होंने टीकाकरण के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, को टीकाकरण के लिए टीकाकरण स्थल पर जाने की अनुमति होगी। किन्तु साथ में रजिस्ट्रेशन संबंधी दस्तावेज और अपना आईडी कार्ड साथ में रखना अनिवार्य होगा।
– समाचार पत्र वितरण के लिए सुबह 4 से 8 तक छूट रहेगी
– बाकी मीडिया कार्मिकों को परिचय पत्र के साथ आने जाने की छूट रहेगी
– विवाह समारोह एवं अंतिम संस्कार के लिए पहले वाली गाइडलाइन प्रभावी रहेगी
– एडमिट कार्ड दिखाकर परीक्षा केन्द्र तक जाने की अनुमति होगी
– दवा और चिकित्सकीय उपकरणों की दुकाने खुली रहेंगी
– आईटी, बैंकिंग सेवाएं भी सुचारू रहेंगी
– ई कॉमर्स के जरिए भोजन सामग्री, दवा समेत जरूरी वस्तुओं मंगवाई जा सकेंगी
– रेस्टोरेंट से रात आठ बजे तक होम डिलीवरी हो सकेगी
– रोजगार गारंटी योजना, अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत कार्यरत श्रमिकों को छूट रहेगी
– एलपीजी, पेट्रोल पंप, सीनएजी के आउटलेट सेवाओं को रात 8 बजे तक अनुमति रहेगी
– निजी सुरक्षा सेवाओं, कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सेवाओं को अनुमति होगी



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