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क्‍या है CAA कानून? अधिसूचना जारी होने से किसको होगा फायदा और कौन उठाएगा नुकसान?

नई दिल्‍ली. देश में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) अब लागू हो गया है. साल 2019 में संसद के दोनों सदनों के द्वारा पास किए गए इस कानून के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है. इस कानून के पास होने के साथ साल 2019-20 में देश में काफी विरोध प्रदर्शन भी हुए थे. ऐसे में मन में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर यह सीएए क्‍या है. इस कानून के पास होने के बाद क्‍या कुछ बदलने वाला है. आइये हम आपको इसके बारे में विस्‍तृत जानकारी उपलब्‍ध कराते हैं.

नागरिकता संशोधन कानून क्या है?
सबसे पहले यह स्‍पष्‍ट कर दिया जाए कि यह कानून भारत के किसी नागरिक को उसकी नागरिकता से वंचित नहीं करता है और न ही यह किसी को नागरिकता देता है. यह कानून किसी भारतीय के लिए है ही नहीं.

किसे मिलेगा नागरिकता संशोधन कानून से फायदा?
दरअसल, यह कानून उन विदेशी लोगों के लिए है जो भारत की नागरिकता के लिए आवेदन करते हैं. कोई भी व्यक्ति जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय से है वो इस कानून के तहत भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है. यह गौर करने वाली बात यह है कि यह कानून केवल अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान में रह रहे उक्‍त धर्म के अल्‍पसंख्‍यकों को भारत की नागरिकता देने से जुड़ा है.

किन लोगों को मिलेगी भारत की नागरिकता?
पाकिस्‍तान, अफगानिस्‍तान और बांग्‍लादेश में रह रहे वहां के अल्‍पसंख्‍यक जो भारत में 31 दिसंबर, 2014 को या इससे पहले प्रवेश कर गए हैं उन्‍हें नागरिकता दी जानी है. इसमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्‍हें केंद्र सरकार द्वारा या पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (स) या विदेशी अधिनियम, 1946 के प्रावधानों के आवेदन या उसके अंतर्गत किसी नियम या आदेश के तहत छूट दी गई हो.

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क्‍या है कानून का मकसद?
इस कानून को लाने का मकसद भारत के पड़ोसी देशों में रह रहे गैर-मुस्लिम अल्‍पसंख्‍यकों को नागरिकता प्रदान करना है. पड़ोसी देशों में अल्‍पसंख्‍यकों की दयनीय स्थिति को देखते हुए यह कानून केंद्र सरकार लेकर आई थी, जिसके पास होने के बाद अब अधिसूचन जारी की जा रही है.

क्‍या है CAA कानून? अधिसूचना जारी होने से किसको होगा फायदा और कौन उठाएगा नुकसान?

क्या ये कानून मुस्लिमों के खिलाफ है?
भारत सरकार का कहना है कि ये कानून मुस्लिम विरोधी नहीं है. जो भी भारत में है क्योंकि वो अत्याचार के चलते आया है उसे वापस उसी जगह भेजा जाएगा. इसका मतलब ये नहीं माना जाना चाहिए कि वो कभी यहां नागरिकता के योग्य होंगे. वो लोग जिनके अत्याचार स्थायी हैं, उन्हें सुरक्षा दी जाएगी. हमारी नीति गैर समावेश की जारी रहेगी. अगर चीजें अगले 50 सालों में शरणार्थियों के लिए बेहतर नहीं होंती तो हमें अतिरिक्त तदर्थ संविधान के कानून की तरह उनकी सुरक्षा को बढ़ाने की जरूरत होगी. लेकिन फिलहाल ये इस सरकार की नीति नहीं है.

Tags: CAA Law, CAA protest, CAA-NRC

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