छात्रवृत्ति के फर्जीवाड़ा में अब लगेगी रोक, बायोमेट्रिक हाजिरी केआधार पर होगा आवेदन, वरना नहीं मिलेगा पैसा

रविन्द्र कुमार/झूंझूनूं:- मैट्रिक छात्रवृत्ति में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए अब समाज कल्याण विभाग सख्त कदम उठा रहा है. शिक्षण संस्थानों में अब छात्र-छात्राओं की बायोमेट्रिक हाजिरी करवानी होगी. नियमानुसार अब हाजिरी होने पर ही छात्रवृत्ति मिलेगी. विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 के छात्रवृत्ति पोर्टल में ऐसे कई बदलाव किए गए हैं, जिससे अपात्र व्यक्तियों को छात्रवृत्ति लेने से रोका जा सकेगा.
फर्जीवाड़े पर लगेगी रोक
छात्रवृत्ति में लगातार हो रहे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सरकार ने नई पहल करते हुए यह आदेश जारी किया है. छात्रवृत्ति योजना में सम्बंधित महाविद्यालय में प्रभारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की गई है कि ऐसे बच्चें, जो महाविद्यालय में अध्यनरत ही नहीं है, उनकी छात्रवृत्ति रोकी जाए. प्रत्येक मान्यता प्राप्त संस्था को हर साल रिन्यूअल करवाना होगा. जिससे पाठ्यक्रम में स्वीकृत और बच्चों की संख्या इत्यादि समीक्षा के पश्चात ही संस्था की मान्यता का नवीनीकरण किया जाएगा. संस्था का ए आई एस एच ई कोड भी अनिवार्य होगा.
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होगी ये कार्यवाही
एनएबी व एमसीए से मान्यता प्राप्त के अध्ययन करने वाले छात्र ही छात्रवृत्ति ले पाएंगे. यदि किसी संस्था या महाविद्यालय द्वारा किसी अपात्र बच्चे का आवेदन छात्रवृत्ति के लिए भेजा जाता है, तो विद्यार्थी के साथ-साथ संस्था को भी ब्लैक लिस्टेड करने की कार्यवाही विभाग द्वारा की जा सकती है. संस्था या महाविद्यालय को अपने विद्यार्थियों की न्यूनतम बायोमेट्रिक उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी, क्योंकि इसके अभाव में आवेदन ही नहीं हो पाएगा. बैंक खाता, जाति मूल प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी की मार्कशीटऔर अन्य वितरण जन आधार या डिजिलॉकर से लेने के साथ-साथ हार्ड कॉपी भी अपलोड करनी होगी. इसका सत्यापन महाविद्यालय या जिलाधिकारी द्वारा बाद में किया जा सकेगा.
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FIRST PUBLISHED : January 17, 2024, 17:28 IST