‘देश को लूटोगे लेकिन कोई आपको छू नहीं सकता…’ केजरीवाल की जमानत पर ED के वकील और सिंघवी में तीखी बहस

नई दिल्ली. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के बीच बुधवार को तीखी नोकझोंक और कड़ी कानूनी दलीलें समान रूप से चलीं, जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने अंतरिम राहत के लिए आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख की याचिका पर सुनवाई की. केजरीवाल को पिछले महीने गिरफ्तार किया गया था और कथित शराब नीति घोटाले में “किंगपिन” के रूप में उनकी भूमिका के लिए 15 अप्रैल तक राष्ट्रीय राजधानी की तिहाड़ जेल भेज दिया गया है.
बहस के दौरान ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय के बारे में दलीलों पर एक मजबूत जवाब दिया कि “अपराधियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और जेल में डाला जाना चाहिए”. एएसजी राजू ने घोषणा की, “विचाराधीन कैदियों को यह कहने का कोई अधिकार नहीं है, ‘हम अपराध करेंगे और हमें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा क्योंकि चुनाव आ गए हैं. यह पूरी तरह से हास्यास्पद है.”
उन्होंने आगे कहा, “यह पूरी तरह से हास्यास्पद है. इससे अपराधियों को खुलेआम घूमने का लाइसेंस मिल जाएगा. अगर आम आदमी ने अपराध किया है तो उसे सलाखों के पीछे जाना होगा, लेकिन क्योंकि आप मुख्यमंत्री हैं तो आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता? आप देश को लूटोगे, लेकिन कोई आपको छू नहीं सकता क्योंकि चुनाव आ रहे हैं? आप कहते हैं कि आपकी गिरफ़्तारी से बुनियादी ढाँचे का उल्लंघन होगा? यह किस प्रकार की बुनियादी संरचना है?”
केजरीवाल के इस बयान को लेकर कि मेरे घर पर कुछ नहीं मिला? जांच एजेंसी के वकील राजू ने अदालत में कहा, जब ईडी आपसे (केजरीवाल) पूछता है कि कहां है पैसा? तो आप कहते हैं मुझे नहीं पता. आप यह भी कहते हैं कि ‘मेरे घर पर कुछ नहीं मिला’, पैसा तो आपने गोवा चुनाव में इस्तेमाल कर लिया, तो फिर वो पैसा आपके घर से कैसे मिलेगा.”
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Tags: AAP, Arvind kejriwal, DELHI HIGH COURT, Delhi liquor scam
FIRST PUBLISHED : April 3, 2024, 20:53 IST