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नोएडा में नए साल का जश्न मनाएं मगर सावधानी से, धारा 144 लागू, ट्रैफिक एडवायजरी भी जारी

हाइलाइट्स

नोएडा पुलिस ने नए साल के मद्देनजर धारा 144 लागू कर दी है.
इस दौरान सरकारी प्रतिष्ठानों के एक किमी. के दायरे में निजी ड्रोन पर प्रतिबंध रहेगा.
पुलिस ने कहा कि नए साल पर असामाजिक तत्वों द्वारा शांति भंग किये जाने की आशंका.

नोएडा. उत्तर प्रदेश में गौतमबुद्ध नगर (Noida) पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 144 (Section 144) के तहत नोएडा और ग्रेटर नोएडा (Greater Noida) में 31 दिसंबर और एक जनवरी को निषेधाज्ञा लागू करने की शनिवार को घोषणा की. रविवार और सोमवार के लिए अनधिकृत जुलूस, धार्मिक प्रार्थनाएं आयोजित करने और सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है. पुलिस (Noida Police) कमिश्नरेट की ओर से जारी आदेश के मुताबिक इस दौरान सरकारी प्रतिष्ठानों के एक किलोमीटर के दायरे में निजी ड्रोन का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा. आदेश के मुताबिक अन्य इलाकों में ड्रोन के इस्तेमाल के लिए पुलिस की इजाजत जरूरी होगी.

नोएडा पुलिस के आदेश में कहा गया है कि ‘जश्न नए साल (New Year) की पूर्व संध्या पर शुरू होंगे जो एक जनवरी तक जारी रहेंगे. इन जश्न के साथ-साथ समय-समय पर विभिन्न संगठनों द्वारा प्रदर्शन आदि जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है.’ पुलिस ने कहा कि ‘इसके मद्देनजर, असामाजिक तत्वों द्वारा शांति भंग किये जाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता… इसके मद्देनजर उचित व्यवस्था और जरूरी उपाय किए जाने की जरूरत है.’ पुलिस ने कहा कि इन निषेधात्मक उपायों का उल्लंघन दंडनीय होगा.

इससे पहले नोएडा पुलिस ने 31 दिसंबर के लिए एक ट्रैफिक एडवायजरी (Traffic Advisory) जारी की. जिसमें जनता को नए साल की पूर्व संध्या पर भीड़-भाड़ वाले बाजारों और शॉपिंग मॉल के पास होने वाले बदलावों के बारे में आगाह किया गया. पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों, विशेषकर शराब या नशीली दवाओं के प्रभाव में गाड़ी चलाने के मामलों में, भारी जुर्माना और वाहन जब्ती के रूप में सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी. अपनी ट्रैफिक एडवायजरी में पुलिस ने कहा कि नए साल की पूर्व संध्या पर सड़कों पर वाहनों की भीड़ को कम करने के लिए विभिन्न यातायात व्यवस्थाएं और बदलाव किए जाएंगे.

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पुलिस के मुताबिक ये डायवर्जन सेक्टर 18 मार्केट के पास, ग्रेटर इंडियन प्लेस, डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया, गार्डन्स गैलेरिया, सेंटर स्टेज मॉल, लॉजिक्स, स्पेक्ट्रम, स्टार्लिंग एज, स्काईवन और नोएडा और अंसल, वेनिस में एडवांट नेविस जैसे शॉपिंग मॉल के करीब बनेंगे. पुलिस की सलाह के मुताबिक ग्रेटर नोएडा में मॉल और गौर सिटी मॉल, परी चौक के साथ ही जगत फार्म के करीब भी ट्रैफिक में बदलाव किया जाएगा. पुलिस ने लोगों को सलाह दी कि वे अपनी गाड़ियां केवल तय पार्किंग जगहों पर ही पार्क करें और सड़कों या दूसरी जगहों पर न छोड़ें. नोएडा पुलिस ने अपनी सलाह में कहा कि यातायात असुविधा के मामले में लोग यातायात हेल्पलाइन नंबर- 9971009001 पर संपर्क कर सकते हैं. असुविधा से बचने के लिए लोगों को वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करने की सलाह दी गई.

Tags: Greater noida news, Noida news, Noida Police, Section 144

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