बोर्ड, निगमों के सेवानिवृत कर्मचारियों से मांगा ओपीएस का विकल्प
जयपुर। राज्य सरकार ने प्रदेश के बोर्ड, निगमों व स्वायत्तशासी संस्थाओं के सेवानिवृत्त कर्मचारियों से पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के लिए विकल्प मांग लिया है। अंशदायी पेंशन (सीपीएफ) में शामिल सेवानिवृत्त कर्मचारियों को विकल्प पेश करने के लिए 30 जून तक का समय दिया है। इनको एक अप्रेल 23 से ओपीएस का लाभ दिया जएगा।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दस फरवरी को बजट भाषण में इस बारे में घोषणा की थी। राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार सीपीएफ में शामिल बोर्ड, निगमों व स्वायत्तशासी संस्थाओं के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ओपीएस का विकल्प दिया जाएगा। इससे करीब एक लाख सेवानिवृत्त कर्मचारियों का लाभ होगा। इसके लिए इन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ओपीएस के लिए सहमति देनी होगी। यह मौका एकबारीय होगा। इन कर्मचारियों को सीपीएफ में राजकीय अंशदान की राशि मय ब्याज एक साल के भीतर लौटानी होगी। ब्याज की दर न्यूनतम 12 प्रतिशत होगी। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने पिछले साल प्रदेश में ओपीएस लागू की थी।