मरीजों का इलाज न किया तो तीन दिन में होगी कार्रवाई– News18 Hindi

चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कहा कि योजना की गाइडलाइन का उल्लंघन, उपचार करने से इनकार या फिर उपचार के लिए पैसे की डिमांड करने को सहन नहीं किया जाएगा. ऐसे चिकित्सालयों के बारे में आमजन सीएम हेल्पलाइन नंबर 181 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं. उन्होंने कहा कि पीड़ित राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्यारेंस एजेंसी के कार्यालय और सीएमएचओ कार्यालय में भी ऑफलाइन शिकायत दर्ज करा सकता है.
अधिकतम तीन दिन में होगा निस्तारण
मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना से सबंधित शिकायतों का निस्तारण यथासंभव उसी दिन होगा. ऐसा न होने पर अधिकतम तीन दिन में किया जाएगा. सीएम हेल्पलाइन नंबर 181 पर प्राप्त शिकायतों को तुरंत सबंधित सीएमएचओ कार्यालय भेजकर प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी. वहीं शिकायत का निस्तारण करते हुए 181 पोर्टल पर अपलोड कर प्रार्थी को सूचित भी किया जाएगा. जिन शिकायतों का निस्तारण किसी कारण से तय अवधि में नहीं होता है, उन्हें जिला कलक्टर की ओर से साप्ताहिक समीक्षा के दौरान निस्तारित किया जाएगा.
अनिवार्य रूप से होगी कार्रवाई
स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा ने निजी चिकित्सालयों के खिलाफ प्राप्त हो रही शिकायतों के सबंध में त्वरित निस्तारण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित करने को लेकर आदेश जारी किये हैं. इन आदेशों के अनुसार गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले चिकित्सालयों के विरुद्ध अनिवार्य रूप से कार्रवाई होगी. उन्होंने कहा कि लंबित शिकायतों की समीक्षा स्टेट हेल्थ इंश्यारेंस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा पाक्षिक रूप से की जायेगी और समस्या का निस्तारण कर जानकारी 181 पोर्टल पर अपलोड की जायेगी.