राजस्थानः नई गाइडलाइन जारी, 12 वीं तक स्कूल 30 जनवरी तक बंद, बाजार रात 8 बजे तक ही खुलेंगे | Rajasthan Government Issued corona New Guidelines

राजस्थान में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए सरकार ने रविवार को नई गाइडलाइन जारी है। गृह विभाग की ओर जारी गाइडलाइन के मुताबिक नगर निगम व नगर पालिक क्षेत्र में कक्षा 12वीं तक कक्षाएं 30 जनवरी तक बंद रहेगी।
जयपुर
Updated: January 09, 2022 06:27:36 pm
जयपुर। राजस्थान में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए सरकार ने रविवार को नई गाइडलाइन जारी है। गृह विभाग की ओर जारी गाइडलाइन के मुताबिक नगर निगम व नगर पालिक क्षेत्र में कक्षा 12वीं तक कक्षाएं 30 जनवरी तक बंद रहेगी। लेकिन ऑनलाइन अध्ययन जारी रखा जाएगा। 10वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है। वे अभिभावकों की सहमति से अध्ययन से आने वाली समस्याओं के लिए स्कूल जा सकेंगे। कॉलेजों और कोचिंग संस्थाओं में अध्ययन से संबंधित आने वाली समस्याओं के लिए कोचिंग जा सकेंगे। लेकिन कोविड प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना करने के लिए कहा गया है। विवाह समारोह में अधिकतम 100 और नगर निगम, नगर पालिका क्षेत्रों में 50 लोगों ही शामिल हो पाएंगे, बैण्ड बाजा वालों को अलग रखा गया है। अंतिम संस्कार में 20 अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं होगी। धार्मिक स्थल सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। सभी दुकानें शॉपिंग मॉल रात 8 बजे तक ही खोलने की अनुमति होगी। सिटी बसें सुबह पांच बजे से रात 11 बजे तक चलेगी। शनिवार रात 11 से सोमवार सुबह 5 बजे तक जन-अनुशासन कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान सभी बाजार, कार्य स्थल व व्यावसायिक कॉम्लेक्स बंद रहेंगे।

शैक्षिणक गतिविधियां
– राज्य के समस्त नगर निगम/नगर पालिक क्षेत्र में कक्षा 12वीं तक की शैक्षिणक (विद्यालय/कोचिंग) गतिविधियां 30 जनवरी तक बंद रहेंगी। लेकिन लॉनलाइन अध्ययन जारी रखा जाएगा। -कक्षा 10 से 12 के विद्यार्थियों को कोविड वैक्सीन लगवाने व माता-पिता/अभिभावक की लिखित सहमति के बाद विद्यालय और कोचिंग जाने की अनुमति होगी।
– कॉलेज और यूनिवर्सिटी की शैक्षिणक/कोचिंग गतिविधियां संचालित रखी जा सकेंगी। लेकिन बैठने की व्यवस्था ऐसी करनी होगी जिसमें दो गज दूरी रखी जा सकेंगे। जहां पर जिन संस्थानों में ऐसा संभव ना हो तो उन संस्थानों में रोटेशन के आधार पर 50% छात्रों को ही उपस्थित रखी जाए। ऑनलाइन माध्यम से अध्ययन संचालित रखा जाए। उपरोक्त की संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित संस्थान प्रधान और संचालक की होगी। उल्लघंन पाए जाने पर कार्यवाही का जाएगी।
समारोह आयोजन
विवाह समारोह में अधिकतम 100 (नगर निगम/ नगर पालिका क्षेत्र में 30 जनवरी तक 50) व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। विवाह समारोह में बैंड बाजा वालों को उपयुक्त संख्या से अलग रखा गया हैं।
विवाह के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा सामाजिक दूरी मास्क सेनिटाइजेशन एवं विवाह में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या आदि की निगरानी कार्रवाई की जाए। उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
– विवाह आयोजनकर्ता द्वारा समारोह की वीडियोग्राफी करवाई जाएगी व संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट/JET द्वारा मांगे जाने पर उपलब्द करवाई जाएगी। – यदि कोई मैरिज गार्डन स्थान कोविड-19 प्रोटोकॉल के प्रावधानों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसको 7 दिन के लिए सील कर दिया जाएगा।
-अंत्येष्टि/अंतिम संस्कार संबंधित कार्यक्रमों में अनुमति व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। -किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सामाजिक,राजनैतिक, खेल-कूद संबंधी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, एवं धार्मिक समारोह सभा, रैली, धरना प्रदर्शन, जुलूस में मेलों के आयोजन में अधिकतम 100 (नगर निगम/नगर पालिका क्षेत्र में 30 जनवरी तक 50 के लोग सम्मिलित होने की अनुमति होगी। आयोजन के पूर्व की इसकी सूचना लॉनलाइन या 181 पर देनी होगी।
धार्मिक स्थलों से संबंधित
धार्मिक स्थल सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। जिन धार्मिक स्थलों पर ऑनलाइल दर्शन की व्यस्था है, वह जारी रहेगी। फूल-माला, प्रसाद, चादर अन्य पूजा सामग्री ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा।
व्यावसायिक गतिविधियां
– रेस्टोरेंट्स/क्लबों द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा 24 घंटे अनुमत होगी। बिठाकर खिलाने की सुविधा बैठक व्यवस्था 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रात 10 बजे अनुमत होगा। – सिनेमा हॉल, थिएटर. मल्टीप्लेक्स,ऑटोरियम, बैंक्वेट हॉल और प्रदर्शनी हेतु स्थान रात 8 बजे तक अनुमत होंगे।
– समस्त दुकानें शॉपिंग मॉल्स अन्य व्यवसायिक-व्यापारिक प्रतिष्ठानों को प्रतिदिन रात 8:00 बजे तक खोलना अनुमत होगा। – सरकार ने नई गाइडलाइन में लोगों से मकर सक्रांति और लौहड़ी का पव घर पर ही मनाने की अपील की है।
– सिटी/मिनी बसों का संचालन सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक अनुमान होगा। किसी भी यात्री को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। – प्रदेश में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा।
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