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राजस्थान: कोविड 19 मृतकों का सम्मान से होगा अंतिम संस्कार, पूरा खर्च उठाएगी गहलोत सरकार

ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 से मृतकों के अंतिम संस्कार का खर्च गहलोत सरकार उठाएगी

ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 से मृतकों के अंतिम संस्कार का खर्च गहलोत सरकार उठाएगी

राज्य सरकार अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोराना से मृत लोगों का सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कराएगी. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर राज्य के ग्रामीण पंचायती राज विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को आदेश जारी कर दिए हैं

जयपुर. प्रदेश में बेकाबू होते को कोराना से मरने वालों के बढ़ते आंकड़ों के बीच गहलोत सरकार ( Gehlot government ) ने अहम निर्णय लिया है. राज्य सरकार अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोराना से मृत लोगों का सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कराएगी. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( Ashok Gehlot) के निर्देश पर राज्य के ग्रामीण पंचायती राज विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को आदेश जारी कर दिए हैं. इससे पहले गहलोत सरकार ने शहरी क्षेत्रों में मृतकों के अंतिम संस्कार से सम्मान के साथ करने का अहम निर्णय लिया था, लेकिन कोराना के केस ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते जा रहे हैं. इसको लेकर सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोराना से मरने वालों का अंतिम संस्कार सम्मान के साथ कराने का निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नगरीय क्षेत्रों के साथ-साथ प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड महामारी से मृत व्यक्तियों के विधिवत अंतिम संस्कार में होने वाला व्यय भी राज्य सरकार द्वारा वहन करने का निर्णय किया है. ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम संस्कार के लिए एम्बुलेंस के माध्यम से पार्थिव देह के परिवहन की निशुल्क व्यवस्था भी राज्य सरकार द्वारा ही की जाएगी. मुख्यमंत्री के निर्देश पर ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड मृतक व्यक्तियों के ससम्मान अंतिम संस्कार के निर्देश दिए हैं. इसके लिए जिला कलक्टरों तथा जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं. प्रोटोकॉल की होगी पूरी पालना आदेशों के मुताबिक पार्थिव देह के अंतिम संस्कार में कोरोना प्रोटोकॉल की पूरी तरह पालना सुनिश्चित की जाएगी. उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व गहलोत ने नगरीय क्षेत्रों में कोविड जनित मृत्यु के मामलों में ससम्मान अंतिम संस्कार के लिए पार्थिव देह को चिकित्सालय से श्मशान और कब्रिस्तान तक निशुल्क ले जाने के साथ अंतिम संस्कार में होने वाला समस्त व्यय नगरीय निकायों द्वारा वहन किए जाने के निर्देश दिए थे.





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