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राजस्थान: जालोर CMHO का चैंबर सीज, जिला कोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई, पढ़ें क्या है मामला?

हाइलाइट्स

जिला न्यायालय का बड़ा फैसला
सीएमएचओ का चैंबर सील करने का दिया आदेश
संविदा कर्मियों के वेतन का भुगतान नहीं करने का मामला

जालोर. संविदा कर्मचारियों का बकाया भुगतान नहीं करने के मामले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट के आदेश पर गुरुवार को भीनमाल रोड़ स्थित चिकित्सा विभाग के कार्यालय में सीएमएचओ डॉ. रमाशंकर भारती के चैंबर को सीज कर दिया गया है. जिला एवं सत्र न्यायालय जालोर ने सीएमएचओ के चैंबर को सीज करने का आदेश दिया है. जानकारी के अनुसार 4 कर्मचारियों को 1997 से 2002 के बीच चिकित्सा विभाग में संविदा पर नियुक्त किया गया था. विभाग द्वारा इनसे फुल टाइम कार्य करवाया गया, जबकि वेतन पार्ट टाईम का दिया गया था.

संविदा कर्मचारियों ने श्रम न्यायालय में इसके विरुद्ध अपील की तो कोर्ट ने चिकित्सा विभाग को चारों कर्मचारियों को बकाया वेतन देने के आदेश दिए थे. श्रम न्यायालय के आदेश के बाद भी वेतन नहीं मिलने पर प्रार्थी ने जिला सेशन न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया था. इस पर जिला न्यायाधीश हारून ने पहली सुनवाई में सीएमएचओ की गाड़ी जब्त करने का आदेश दिया था. उसके बाद गुरुवार को चैंबर कक्ष सीज करने की कार्रवाई की है.

सरकारी कार जब्त करने के दिए थे आदेश
15 सितंबर 2023 को सीएमएचओ डॉ. रमाशंकर भारती की ओर से कर्मचारियों का बकाया भुगतान करने के लिए न्यायालय से 1 महीने का समय मांगा गया था. उसके बाद 20 अक्टूबर 2023 तक संविदा कर्मियों का भुगतान नहीं होने पर कोर्ट चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की सरकारी कार बोलेरो को जब्त करके न्यायालय में रखने का आदेश सुनाया था.

लेबर कोर्ट ने जारी किया था कुर्की का आदेश
उल्लेखनीय है कि प्रार्थीगण मोहनलाल, सोमाराम, प्रभाराम आदि के द्वारा औद्योगिक विवाद अधिकरण एवं श्रम न्यायालय जोधपुर के 17 अक्टूबर 2022 को दिए गए आदेश की पालना में सीएमएचओ जालोर के विरुद्ध प्रार्थना पत्र पेश किया गया था. जिला न्यायालय ने इस प्रकारण में सीएमएचओ के खिलाफ कुर्की का वारंट जारी करने के आदेश दिए थे.

Tags: Court, Labour laws, Rajasthan news

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