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राजस्थान में जारी हुई कोरोना की नई गाइडलाइन, स्कूलों को लेकर लिया ये बड़ा फैसला | Rajasthan Corona new Guideline: school closed till 9 january 2022

Rajasthan Corona new Guideline: राजस्थान में कोरोना के लगातार बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार ने रविवार देर रात नई गाइडलाइन जारी कर दी है।

जयपुर

Published: January 02, 2022 11:09:48 pm

Rajasthan Corona new Guideline: राजस्थान में कोरोना के लगातार बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार ने रविवार देर रात नई गाइडलाइन जारी कर दी है। गाइडलाइन के मुताबिक जयपुर के दोनों नगर निगम क्षेत्र में आने वाले कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के स्कूल आगामी 9 जनवरी तक बंद रहेंगे। अन्य जिलों में स्कूल चालू या बंद रखने का फैसला कलेक्टर और शिक्षा विभाग मिलकर करेंगे। विवाह, सार्वजनिक समारोह आदि में 100 से अधिक लोगों को अनुमति नहीं होगी। अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों को अनुमित नहीं होगी। धार्मिक स्थलों पर कोविड प्रोटोकोल की पालना करनी होगी। प्रदेश में रात 11बजे से सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा।

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राजस्थान में आने वाले यात्रियों की जांच जरूरी
विदेशों से अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा कर राजस्थान में आने वाले समस्त यात्रियों का गंतव्य पर पहुंचने पर एयरपोर्ट कोविड टीम से जांच करना अनिवार्य होगा। जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने तक यात्री को 7 दिन के लिए होम क्वारंटीन किया जाएगा।

घरेलू हवाई यात्रा/ट्रेन के माध्यम से यात्रा कर राजस्थान में आने वाले यात्रियों को डबल डोज वैक्सीनेशन सर्टीफिकेट या 72 घंटे के अन्दर करवाई गई आरटीपीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट देना अनिवार्य होगा। यदि कोई यात्री डबल डोज वैक्सीनेशन सर्टीफिकेट/आरटीपीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है, तो गंतव्य पर जांच करवाना अनिवार्य होगा। जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने तक सम्बन्धित यात्री को 7 दिवस के लिए संस्थागत/होम क्वारंटीन किया जाएगा।

कक्षा 1 से 8 जनवरी तक स्कूल रहेंगे बंद
जयपुर नगर निगम क्षेत्र (ग्रेटर/हैरिटेज) के समस्त सरकारी/निजी विद्यालयों में नियमित शिक्षण गतिविधियों का संचालन कक्षा 1 से कक्षा 8 के लिए आगामी 3 जनवरी से 9 जनवरी 2022 के लिए बंद रहेगा। राज्य के अन्य जिलों में जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन के सम्बन्ध में अतिरिक्त मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग से चर्चा उपरांत निर्णय ले सकेंगे। शिक्षण संस्थानों (विद्यालय/कोचिंग संस्थान) में आने से पूर्व सभी विद्यार्थियों द्वारा अपने माता-पिता/अभिभावक से लिखित में अनुमति लेना अनिवार्य होगा। जो माता-पिता या अभिभावक अपने बच्चों को ऑफलाइन अध्ययन के लिए संस्थान नहीं भेजना चाहते उन पर संस्थान द्वारा उपस्थिति के लिए दबाव नहीं बनाया जाएगा एवं उनके लिए ऑनलाइन अध्ययन की सुविधा निरन्तर संचालित रखी जाएगी।

विवाह समारोह आयोजन के संबंध में
विवाह-समारोह में अधिकतम 100 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। बैण्ड-बाजा वादकों को 100 व्यक्तियों की संख्या से अलग रखा जाएगा। अन्त्येष्टि/अन्तिम संस्कार में व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक अनुमत नहीं होगी। किसी भी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल-कूद सम्बन्धी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह/सभा/रैली/धरना/प्रदर्शन/जुलूस/मेलों के आयोजन में अधिकतम 100 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी।

धार्मिक स्थलों के संबंध में
कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के लिए धार्मिक स्थलों पर आने वाले श्रद्धालुओं/दर्शनार्थियों द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना सुनिश्चित करनी होगी। जिन धार्मिक स्थलों पर ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था है, वह जारी रहेगी। फूल-माला, प्रसाद, चादर व अन्य पूजा सामग्री ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। जिला प्रशासन, पुलिस एवं धार्मिक स्थलों की प्रबंध समिति/मंडल/ट्रस्ट द्वारा भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रोटोकॉल की पूर्ण पालना सुनिश्चित कराई जाएगी। प्रदेश में प्रतिदिन रात्रि 11बजे से सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा।

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