Rajasthan

विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना के तहत मिलेगी 5000 की सहायता राशि, जानें योग्यता और आवेदन की प्रक्रिया

मोहित शर्मा/करौली. राज्य सरकार द्वारा विभिन्न आयु वर्ग के लोगों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए विश्वकर्मा कामगार योजना शुरू की गई है. इसमें महिलाओं, हस्तशिल्प, विभिन्न वंचित वर्ग के कामगारों और माटी कला से जुड़े अल्प आय वाले लोगों के लिए सहायता राशि प्रदान की जाएगी.

जिला उद्योग और वाणिज्य केन्द्र के महाप्रबंधक के.के मीना ने बताया कि राज्य में महिलाओं कामगार विभिन्न वंचित वर्ग यथा हस्तशिल्पी, केशकला, माटीकला के दस्तकार और घुमन्तु वर्ग के व्यक्तिओं को स्वयं का रोजगार प्रारंभ करने हेतु आवश्यक किट, उपकरण, सिलाई मशीन इत्यादि क्रय करने में सहायता प्रदान करने और राज्य में रोजगार के अवसर सृजित करने हेतु विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना प्रारंभ की गयी है.

आवेदन की योग्यता 
महाप्रबंधक ने बताया कि योजना में आवेदक की न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम 40 साल होना आवश्यक है, आवेदक के पास जनाधार कार्ड हो, विगत 2 साल में केन्द्र या राज्य सरकार के माध्यम से टूल किट हेतु कोई सहायता या अनुदान नहीं लिया हो. परिवार की आय 3 लाख रूपये से कम हो पात्रता निर्धारित की गई है. उन्होने बताया कि योजनान्तर्गत इन कामगारों और हस्तशिल्यियों को आवश्यक आधुनिक किट उपकरण खरीदने के लिए 5000 रूपये की सहायता प्रदान की जायेगी.

यहां कर सकते हैं आवेदन
इसके अलावा उन्होने बताया कि योजना में आवेदन करने के लिये शिल्प और माटीकला से संबंधित चिह्नित, पहचान पत्र धारक दस्तकार राजस्थान शिल्प माटीकला बोर्ड के पोर्टल पर, केशकला से संबंधित चिह्नित, पहचान पत्र धारक कामगार-राजस्थान केशकला बोर्ड के पोर्टल पर, राजस्थान राज्य विमुक्त घुमन्तु और अर्द्ध धुमन्तु से संबंधित चिह्नित, पहचान पत्र धारक-राजस्थान राज्य विमुक्त घुमन्तु और अर्द्ध धुमन्तु कल्याण बोर्ड के पोर्टल पर, जिला उद्योग और वाणिज्य केन्द्रों, विकास आयुक्त हस्तशिल्प द्वारा जारी हस्तशिल्प पहचान धारक, दस्तकार, आर्टीजन-आयुक्त उद्योग और वाणिज्य के पोर्टल पर, राजीविका, एनयूएलएम द्वारा चयनित महिलाएं- राजीविका, एनयूएलएम पोर्टल पर, श्रम विभाग के चयनित कामगार- श्रम विभाग के पोर्टल पर आवेदन कर सकते है.उन्होने बताया कि आवेदन के पश्चात ही विभागों के पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की छानबीन एवं पात्रता होने पर लाभ देने की कार्यवाही संबंधित विभाग द्वारा की जायेगी.

Tags: Karauli news, Local18, Rajasthan news, Scheme

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