Rajasthan

शादी के बाद किसी दूसरे से संबंध बनाना अपराध नहीं… राजस्थान हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला | Sex Outside Marriage Is Not Offence Under Law: Rajasthan HC

हाईकोर्ट ने कहा कि वयस्क युवक-युवती शादी के बाद किसी अन्य के साथ लिव-इन-रिलेशनशिप में रहते हैं तो यह आइपीसी की धारा 494 के तहत अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। क्योंकि दोनों में से किसी ने भी अपने पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी नहीं की है। इसलिए यह अपराध में नहीं आता है।

न्यायाधीश बीरेंद्र कुमार ने कहा कि, एक वयस्क महिला किसी से भी शादी कर सकती है और जिसके साथ चाहे लिव-इन में रह सकती है। उन्होंने कहा कि यह सच है कि हमारे समाज में शारीरिक संबंध विवाहित जोड़े के बीच ही होने चाहिए। लेकिन जब वयस्क स्वेच्छा से वैवाहिक संबंधों के बाहर संबंधों में शामिल होते हैं तो कोई वैधानिक अपराध नहीं होता है।

यह है मामला
जानकारी के अनुसार एक पति ने पत्नी के अपहरण का मामला दर्ज कराया था। जब यह मामला कोर्ट में पहुंचा तो महिला ने बयान दिया कि वह अपनी मर्जी से दूसरे युवक के साथ लिव-इन-रिलेशन में रह रही थी। उसका कोई अपहरण नहीं हुआ था। इस पर कोर्ट ने कहा कि शादी के बाद अपनी मर्जी से किसी दूसरे व्यक्ति के साथ लिव-इन में रहना अपराध की श्रेणी में नहीं आता है।

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