प्रदेश से 100 किसान जाएंगे विदेश घूमने, सीखेंगे खेती और डेयरी के गुर, इस पोर्टल पर करें आवेदन-100 farmers from the state will go abroad to learn the tricks of farming and dairy, apply on this portal

सिरोही : विदेशों में होने वाली हाइटेक खेती के गुर सीखने के लिए प्रदेश से 100 किसान विदेश में भ्रमण करने जाएंगे. नॉलेज एनहेंसमेंट प्रोग्राम के तहत होने वाले भ्रमण के लिए प्रदेश के दस कृषि संभागों से किसानों का चयन किया जाएगा. इसमें कृषि खण्ड जालोर-सिरोही से 8 किसान शामिल होंगे. भ्रमण के लिए खेती और डेयरी में विशेष उपलब्धि के लिए पहचान बनाने वाले किसानों का चयन किया जाएगा. चयन के लिए किसान खुद राजकिसान साथी पोर्टल पर 10 सितम्बर तक आवेदन कर सकेंगे.
उद्यानिकी आयुक्तालय, जयपुर द्वारा प्रोग्राम के प्रथम चरण के चयन की प्रक्रिया के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है. उप निदेशक उद्यान विभाग हेमराज मीणा ने बताया कि भ्रमण के दौरान किसान कम भूमि और कम पानी में पॉलीहाउस व ऑफ सीजन में बेहतर खेती व पशुपालन करने के तरीके सीखेंगे. पूर्व में राजस्थान के किसान इजराइल में तकनीकी प्रशिक्षण हासिल करने गए थे. किसानों का चयन खण्ड स्तरीय कमेठी द्वारा किया जाएगा.
ये है सिलेक्शन के मापदंडकृषि क्षेत्र चयन मापदंड-कृषक के पास कम से कम 1 हेक्टेयर कृषि भूमि का भू-स्वामित्व, गत 10 वर्षों से लगातार अपनी कृषि भूमि पर खेती कर रहा हो, कृषक द्वारा उच्च कृषि तकनीक अपनाई जा रही हो, कृषि विभाग द्वारा जिला-राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए चयन हुआ हो, कृषक, पंचायती राज संस्था, सहकारी संस्था, वाटर यूजर एसोसिएशन, कृषि मंडी आदि में गत 10 वर्षों में किसी पद पर रहा हो या एफपीओ का सदस्य हो, कृषक कि उम्र 50 वर्ष से कम हो, कृषक के विरूद्ध पूर्व-वर्तमान में संज्ञेय अपराध के प्रकरण लम्बित न हो, कम से कम माध्यमिक स्तर की शैक्षणिक योग्यता धारक हो एवं कृषक के पास वैध पासपोर्ट हो.
दूध उत्पादक-पशुपालक के लिए ये हैं मापदंडकृषक वास्तविक रूप से कम से कम 20 गाय-भैंस की डेयरी या 10 ऊंट या 50 भेड़-बकरी का स्वामित्व रखता हो, विगत 10 वर्षों से डेयरी या पशुपालन पेशे से जुड़ा हो, उच्च पशुपालन-डेयरी तकनीक अपनाई जा रही हो, कृषि या पशुपालन विभाग द्वारा पशुपालन-डेयरी क्षेत्र में जिला-राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए चयन हुआ हो, कृषक अपने क्षेत्र में अगुवा पशुपालक के रूप में जाना जाता हो.
कृषक पंचायती राज संस्था, सहकारी संस्था, वाटर यूजर एसोसिएशन, कृषि मंडी आदि में विगत 10 वर्षों में किसी पद पर रहा हो या एफपीओ का सदस्य हो, कृषक कि उम्र 45 वर्ष से कम हो, पशुपालक के विरूद्ध पूर्व-वर्तमान में संज्ञेय अपराध के प्रकरण लम्बित न हो, कम से कम माध्यमिक स्तर की शैक्षणिक योग्यताधारक हो और कृषक के पास वैध पासपोर्ट हो.
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FIRST PUBLISHED : September 3, 2024, 20:54 IST