केदारनाथ जाने का है प्लान? तो मुश्किल में पड़ सकती है आपकी यात्रा, NGT ने उत्तराखंड सरकार को दिया यह आदेश

नई दिल्ली. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गुरुवार को उत्तराखंड के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे एक महीने के भीतर केदारनाथ, हेमकुंड साहिब, यमुनोत्री और गोमुख के तीर्थ मार्गों पर तीर्थयात्री घोड़ों की अस्थायी वहन क्षमता तय करें. ट्रिब्यूनल चारों तीर्थ स्थानों पर अनियंत्रित घोड़ों के गोबर, अपशिष्ट या शवों सहित पर्यावरण मानदंडों के बड़े पैमाने पर अनियमित उल्लंघन का दावा करने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है.
ट्रिब्यूनल ने साथ ही उक्त चार तीर्थ स्थानों पर संबंधित अधिकारियों से एक साल के अंदर तीर्थयात्रियों की क्षमता तय करने के लिए अध्ययन पूरा करने के लिए भी कहा है. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की बेंच ने कहा कि उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूकेपीसीबी) ने तीर्थयात्री घोड़ों की वहन क्षमता के बारे में अपनी रिपोर्ट दाखिल नहीं की, जबकि बोर्ड के वकील ने जनवरी में ट्रिब्यूनल को दो महीने के भीतर इसे “सकारात्मक रूप से दाखिल करने” का आश्वासन दिया था.
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पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील की दलीलों पर गौर किया कि तीर्थस्थलों को पर्यावरण क्षति से बचाने के लिए जल्द से जल्द वहन क्षमता तय करने की आवश्यकता है. बोर्ड के वकील के जवाब पर गौर किया गया कि भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून ने “तीर्थयात्रियों के घोड़ों की वहन क्षमता का अध्ययन” करने के लिए सहमति व्यक्त की थी और कहा था कि इसके लिए डेढ़ साल की आवश्यकता होगी.

ट्रिब्यूनल ने कहा, “हमारा विचार है कि वहन क्षमता अध्ययन करने के लिए डेढ़ साल की अवधि, विशेष रूप से रिपोर्ट लिखने के लिए छह महीने अनुचित रूप से लंबी है. इसलिए, अध्ययन को पूरा करने और तैयार करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए एक साल के भीतर रिपोर्ट करें,” कहा गया है कि संबंधित अधिकारियों को एक महीने के भीतर “पहले से उपलब्ध सामग्री” के आधार पर “तदर्थ वहन क्षमता” तय करनी होगी और कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करनी होगी. मामले को आगे की कार्यवाही के लिए 31 जुलाई तक के लिए पोस्ट किया गया है.
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FIRST PUBLISHED : April 25, 2024, 21:05 IST