12 साल की बच्ची से 15 बार दुष्कर्म! पोक्सो कोर्ट ने सुनाई कठोर सजा, दोषी को अंतिम सांस तक जेल; 4 लाख जुर्माना भी लगाया

Last Updated:January 03, 2026, 12:50 IST
Alwar News: अलवर की पोक्सो कोर्ट संख्या-2 ने 12 साल की नाबालिग से बार-बार दुष्कर्म करने के दोषी आरोपी को उसकी अंतिम सांस तक जेल में रखने की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी पर 4 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसे पीड़िता को मुआवजे के रूप में देने के निर्देश दिए गए हैं. कोर्ट ने कहा कि ऐसे जघन्य अपराधों में किसी भी तरह की नरमी समाज के लिए गलत संदेश देगी.
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अलवर में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में पोक्सो कोर्ट ने सख्त सजा सुनाई
अलवर. नाबालिग से दुष्कर्म के एक बेहद शर्मनाक और मानवता को झकझोर देने वाले मामले में अलवर की पोक्सो कोर्ट संख्या-2 ने सख्त और अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने 12 साल की बच्ची से बार-बार दुष्कर्म के दोषी को उसकी अंतिम सांस तक जेल में रखने की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दोषी पर 4 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. अदालत ने अपने फैसले में साफ कहा कि नाबालिगों के खिलाफ किए गए ऐसे जघन्य अपराधों में किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जा सकती.
यह मामला अलवर जिले का है, जहां करीब 50 वर्षीय आरोपी ने अपने ही रिश्ते की बहन की नाबालिग बेटी को शिकार बनाया. अदालत में सामने आए तथ्यों के अनुसार आरोपी ने एक साल के भीतर बच्ची के साथ 15 बार दुष्कर्म किया. आरोपी ने बच्ची की मासूमियत और भरोसे का फायदा उठाकर इस घिनौने अपराध को अंजाम दिया. पीड़िता उस उम्र में थी, जब बच्चे खेल-कूद और पढ़ाई में व्यस्त रहते हैं, लेकिन इस अपराध ने उसकी पूरी जिंदगी पर गहरा असर डाला.
बच्ची को बहला-फुसलाकर कर करता था दुष्कर्म
पीड़िता के पिता ने 12 नवंबर को अरावली विहार थाने में इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. आरोपी बच्ची को टॉफी देने के बहाने बहला-फुसलाकर अपने घर या एकांत जगह पर ले जाता था और उसके साथ दुष्कर्म करता था. बच्ची को धमकी देता था कि किसी को बताएगी तो मार डालेगा. लंबे समय तक बच्ची डर के मारे चुप रही, लेकिन जब वह गुमसुम रहने लगी तो परिवार वालों ने पूछताछ की. बच्ची ने पूरी आपबीती बताई. रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की. पुलिस जांच में आरोप सही पाए गए. मेडिकल रिपोर्ट और गवाहों के बयानों से आरोपी की करतूत उजागर हुई. मेडिकल जांच, पीड़िता के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मजबूत चार्जशीट तैयार कर अदालत में पेश की. इसके बाद मामला पोक्सो कोर्ट-2 में न्यायाधीश शिल्पा समीर ने सुनवाई की.
नाबालिग की मासूमियत का फायदा उठाकर किया जघन्य अपराध
पोक्सो कोर्ट में तेज सुनवाई हुई. अभियोजन पक्ष ने ठोस सबूत पेश किए, जिसके आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया गया. न्यायाधीश शिल्पा समीर की कोर्ट ने आरोपी की दलीलें खारिज करते हुए कहा कि एक साल में 15 बार बच्ची के साथ दुष्कर्म करना न केवल तात्कालिक बल्कि पूर्व नियोजित बलात्कार का प्रमाण है. इस अपराध का प्रभाव न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से बच्ची के पूरे जीवन और मस्तिष्क पर पड़ेगा. न्यायाधीश शिल्पा समीर ने सजा सुनाते हुए टिप्पणी की कि नाबालिग की मासूमियत का फायदा उठाकर जघन्य अपराध किया है.
दोषी को सजा मिलने पर पीड़ित परिवार ने जताया संतोष
न्यायाधीश शिल्पा समीर ने कहा कि इस अपराध का प्रभाव इतना गहरा है कि बच्ची के मन के अंदर जीवन भर पड़ेगा. ऐसे मामलों में सख्त सजा जरूरी है ताकि समाज में संदेश जाए. आरोपी की उम्र को देखते हुए भी कोई रहम नहीं बरता जा सकता. पीड़िता की ओर से सरकारी वकील पंकज यादव ने बताया कि कोर्ट ने जुर्माने की राशि पीड़िता को मुआवजे के रूप में देने के निर्देश दिए हैं. बच्ची के परिवार ने फैसले पर संतोष जताया है. उन्होंने कहा कि अब उन्हें न्याय मिला है.
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दीप रंजन सिंह 2016 से मीडिया में जुड़े हुए हैं. हिंदुस्तान, दैनिक भास्कर, ईटीवी भारत और डेलीहंट में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. 2022 से हिंदी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. एजुकेशन, कृषि, राजनीति, खेल, लाइफस्ट…और पढ़ें
Location :
Alwar,Rajasthan
First Published :
January 03, 2026, 12:50 IST
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12 साल की बच्ची से 15 बार दुष्कर्म! दोषी को अंतिम सांस तक जेल की सजा



