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19 साल के सलमान को मिली 20 साल की कड़ी कैद की सजा, जानें क्या गुनाह किया था?

Last Updated:January 06, 2026, 18:18 IST

Dhaulpur News : धौलपुर की पॉक्सो कोर्ट ने सलमान को 14 वर्षीय छात्रा से दुष्कर्म का दोषी मानते हुए 20 साल की सजा और 6500 रुपये जुर्माना सुनाया, पीड़िता को 5 लाख मुआवजा मिलेगा. यह मामला वर्ष 2024 में महिला पुलिस थाना धौलपुर में दर्ज किया गया था. उस समय पीड़िता की उम्र मात्र 14 वर्ष थी और वह छात्रा थी.

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19 साल के सलमान को मिली 20 साल की कड़ी कैद की सजा, जानें क्या गुनाह किया था?

धौलपुर. धौलपुर से एक बेहद अहम और संवेदनशील मामले में बड़ा न्यायिक फैसला सामने आया है, जिसने न सिर्फ कानून के प्रति भरोसा मजबूत किया है बल्कि समाज को भी यह स्पष्ट संदेश दिया है कि नाबालिगों के खिलाफ अपराध किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे. पॉक्सो एक्ट के तहत गठित विशेष अदालत ने 14 वर्षीय नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई है. यह फैसला वर्ष 2024 में दर्ज मामले में उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों और पूरी कानूनी प्रक्रिया के आधार पर सुनाया गया है.

पॉक्सो कोर्ट ने इस गंभीर अपराध में 19 वर्षीय आरोपी सलमान को दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने आरोपी पर 6 हजार 500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा कि नाबालिग के साथ किया गया यह अपराध केवल कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि समाज की नैतिक व्यवस्था पर भी सीधा प्रहार है. ऐसे मामलों में कठोर सजा ही अपराधियों पर अंकुश लगाने का प्रभावी जरिया बन सकती है.

2024 में दर्ज हुआ था मामलायह मामला वर्ष 2024 में महिला पुलिस थाना धौलपुर में दर्ज किया गया था. उस समय पीड़िता की उम्र मात्र 14 वर्ष थी और वह छात्रा थी. शिकायत दर्ज होने के तुरंत बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की. मेडिकल जांच, पीड़िता के बयान, तकनीकी साक्ष्य और गवाहों के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मजबूत चालान न्यायालय में पेश किया. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने सभी तथ्यों और सबूतों को अदालत के समक्ष प्रभावी ढंग से रखा.

पीड़िता को 5 लाख रुपये मुआवजाअदालत ने अपने फैसले में पीड़िता के अधिकारों और पुनर्वास को भी प्राथमिकता दी. पीड़ित प्रतिकार स्कीम के तहत कोर्ट ने पीड़िता को 5 लाख रुपये का मुआवजा दिए जाने के आदेश जारी किए हैं. अदालत का मानना है कि यह मुआवजा पीड़िता के मानसिक, सामाजिक और शैक्षणिक पुनर्वास में सहायक होगा. साथ ही यह राज्य की जिम्मेदारी है कि पीड़ित को न्याय के साथ सुरक्षा और सहयोग भी मिले.

About the AuthorAnand Pandey

नाम है आनंद पाण्डेय. सिद्धार्थनगर की मिट्टी में पले-बढ़े. पढ़ाई-लिखाई की नींव जवाहर नवोदय विद्यालय में रखी, फिर लखनऊ में आकर हिंदी और पॉलीटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया. लेकिन ज्ञान की भूख यहीं शांत नहीं हुई. कल…और पढ़ें

Location :

Dhaulpur,Rajasthan

First Published :

January 06, 2026, 18:18 IST

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