1984 सिख विरोधी दंगा: पुल बंगश हत्याकांड में बढ़ी जगदीश टाइलर की मुश्किल, कोर्ट ने 5 अगस्त को तलब किया

नई दिल्ली. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान हुए पुल बंगश हत्याकांड मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को 5 अगस्त को तलब किया है. वर्ष 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के एक दिन बाद यहां पुल बंगश इलाके में तीन लोगों की हत्या कर दी गई थी और एक गुरुद्वारे को आग लगा दी गई थी.
केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस संबंध में टाइटलर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 147 (दंगा), 109 (उकसाने) के साथ धारा 302 (हत्या) के तहत आरोप लगाए हैं. सीबीआई ने 20 मई को इस मामले में टाइटलर के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की थी, जिस पर अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विधि गुप्ता आनंद ने संज्ञान लेते हुए टाइलर को तलब किया.
जगदीश टाइटल के खिलाफ क्या हैं आरोप
इस संबंध में अदालत के समक्ष दायर आरोपपत्र में सीबीआई ने कहा कि टाइटलर ने 1 नवंबर, 1984 को पुल बंगश गुरुद्वारा आजाद मार्केट में एकत्रित भीड़ को भड़काया, जिसके परिणामस्वरूप गुरुद्वारा जला दिया गया और तीन सिखों- ठाकुर सिंह, बादल सिंह तथा गुरु चरण सिंह की हत्या कर दी गई.
इससे पहले 21 जुलाई को राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में टाइटलर की आवाज के नमूनों (वॉयस सैंपल) के संबंध में फॉरेंसिक नतीजे पेश करने के लिए सीबीआई को पांच दिन का समय दिया था. दरअसल सीबीआई ने कोर्ट को बताया था कि वॉयस सैंपल की फॉरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट (FSL रिपोर्ट) अभी नहीं मिल पाई, जिसके बाद कोर्ट ने एजेंसी को 26 जुलाई तक का समय दिया था.
जज ने 21 जुलाई को पारित आदेश में कहा था, ‘आईओ (जांच अधिकारी) का कहना है कि एफएसएल रिपोर्ट अभी नहीं मिली है. इन परिस्थितियों में, मामले को आज स्थगित किया जाता है. एफएसएल संबंधी परिणाम प्राप्त करने/संज्ञान के पहलू पर विचार/आगे की कार्यवाही के लिए 26 जुलाई की तारीख निर्धारित की जाती है.’ (भाषा इनपुट के साथ)
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Tags: CBI, Sikh
FIRST PUBLISHED : July 26, 2023, 16:21 IST