20 Years Rigorous Imprisonment For The Accused Of Raping A Mentally – मानसिक रूप से कमजोर बालिका से बलात्कार के अभियुक्त को बीस वर्ष का कठोर कारावास

पोक्सो एक्ट न्यायालय संख्या-1 पाली के विशिष्ट न्यायाधीश प्रहलादराय शर्मा ने पाली जिले के बाली थाना क्षेत्र के बलात्कार एक प्रकरण का निस्तारण करते हुए अभियुक्त को बीस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

जयपुर। पोक्सो एक्ट न्यायालय संख्या-1 पाली के विशिष्ट न्यायाधीश प्रहलादराय शर्मा ने पाली जिले के बाली थाना क्षेत्र के बलात्कार एक प्रकरण का निस्तारण करते हुए अभियुक्त को बीस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त ने 12 वर्षीय एक नाबालिग किशोरी, जो मानसिक रूप में कमजोर थी, उसके साथ बलात्कार किया था। न्यायालय ने इस मामले में उसे दोषी करार दिया।
विशिष्ट लोक अभियोजक संदीप नेहरा ने बताया कि एक महिला ने 18 अक्टूबर 2019 को बाली थाने में मामला दर्ज करवाया था कि उसकी नाबालिग पुत्री के साथ आरोपी कोलाराम पुत्र बदाजी गरासीया निवासी ग्राम थलकला फली पीपला, पुलिस थाना बाली ने बलात्कार किया। बालिका मानसिक रूप से कमजोर थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया और न्यायालय में उसके खिलाफ चालान पेश किया, अब न्यायालय ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए अभियुक्त कोलाराम को 20 वर्ष के कठोर कारावास व अर्थदण्ड से दंडित किया।