32 साल का इंतजार खत्म, 100 लड़कियों से गैंगरेप के आरोपी दोषी करार, थोड़ी देर में सजा का ऐलान

अजमेरः राजस्थान के अजमेर में करीब 32 साल पहले 100 लड़कियों से गैंगरेप व ब्लैकमेल करने के मामले में पोक्सो एक्ट न्यायालय ने बचे हुए 6 आरोपियों को दोषी मान लिया है. अब से कुछ देर में कोर्ट इन दोषियों को सजा भी सुनाएगी. नफीस चिश्ती, जमीर हुसैन, सलीम चिश्ती, सोहिल गनी, मुंबई के इकबाल भाटी व इलाहाबाद निवासी नफीस उर्फ टार्जन को कोर्ट ने दोषी माना है. सभी आरोपियों को पुलिस ने न्यायालय के बाहर से गिरफ्तार कर लिया.
बता दें कि 1992 में स्कूल व कॉलेज की छात्राओं के साथ गैंगरेप हुआ था. पूर्व में नौ आरोपियों के खिलाफ फैसला सुनाया जा चुका है. आरोपीयों द्वारा 10 साल की सजा काटने ओर पूरी होने पर किया था बरी. एक आरोपी अलमास महाराज अभी भी फरार चल रहा है. वहीं एक आरोपी ने जमानत के बाद फांसी लगा ली थी. इसके अलावा एक आरोपी पर 377 मामले में अलग से मामला चल रहा है.
क्या था पूरा मामला?अजमेर में यूथ कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष फारुख चिश्ती, उसका साथ नफीस और उसके गुर्गे कॉलेज की लड़कियों को अपना शिकार बनाते थे. फार्महाउस और रेस्टोरेंट में पार्टियों के नाम पर लड़कियों को बुलाते थे और फिर उन्हें नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ गैंगरेप करते थे और फिर उनकी न्यूड तस्वीरें खींच लेते थे. इसके बाद आरोपित लड़कियों को ब्लैकमेल कर दूसरी लड़कियों को अपने साथ लाने का दबाव बनाते थे.
FIRST PUBLISHED : August 20, 2024, 12:59 IST