Rajasthan

40 हजार स्कूलों की शामत… 25-25 हजार का जुर्माना, दिव्यांगों के लिए नहीं थे फ्रेंडली

जयपुर: राजस्थान में करीब 40 हजार निजी स्कूलों पर भारी जुर्माना लगाने का मामला सामने आया है. जिन स्कूलों पर जुर्माना लगाया गया है, उन निजी स्कूलों के परिसर डिसेब्लड-फ्रेंडली नहीं थे. जिसपर स्वत: संज्ञान लेते हुए राज्य आयुक्त ने स्कूल शिक्षा विभाग को प्रत्येक स्कूल के खिलाफ 25,000 रुपये का जुर्माना लगाने का निर्देश दिया है. पिछले सप्ताह आए आदेश में आगे निर्देश दिया गया कि स्कूल प्राधिकारियों को यह जुर्माना मुख्यमंत्री कोष में जमा करना होगा. इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार जुर्माने से प्राप्त धनराशि का उपयोग स्कूल परिसरों में विकलांगों के अनुकूल बुनियादी ढांचे को स्थापित करने के लिए करेगी.

राज्य आयुक्त उमाशंकर शर्मा ने कहा, “राज्य में 40,000 से अधिक निजी स्कूल हैं. ऐसी आशंका है कि इनमें से अधिकांश स्कूल Disabled Friendly नहीं हैं. हमने स्कूल शिक्षा विभाग को ऑडिट करने और दोषी स्कूल अधिकारियों के खिलाफ जुर्माना लगाने का निर्देश दिया है.” उच्च शिक्षा विभाग ने हाल ही में विकलांगों के अनुकूल बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं करने और सरकारी योजनाओं से लाभ के बावजूद पीडब्ल्यूडी छात्रों के लिए 5% का आरक्षित कोटा शुरू नहीं करने के लिए इस अदालत के निर्देशों के बाद शहर के तीन निजी विश्वविद्यालयों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया.

उमाशंकर शर्मा ने कहा, “हमारी जांच से पता चला है कि इन तीन विश्वविद्यालयों ने जमीन की खरीद में सब्सिडी जैसी सरकारी मदद ली है. ऐसे में, उनके लिए PWD छात्रों के लिए 5% का आरक्षित कोटा रखना अनिवार्य है. लेकिन उन्होंने कोटा लागू नहीं किया है. शर्मा ने कहा, हमने उच्च शिक्षा विभाग से इन विश्वविद्यालयों के प्रबंधन के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने को कहा है.

FIRST PUBLISHED : October 10, 2024, 08:05 IST

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