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5 घंटे की क्लास, फीस डिटेल देना पड़ेगा, नियम तोड़ने पर जुर्माना, राजस्‍थान विधानसभा में कोचिंग सेंटर बिल पेश

Last Updated:March 19, 2025, 17:43 IST

Rajasthan Coaching Center Control and Regulation Bill 2025: राजस्थान सरकार ने राज्य में कोचिंग सेंटरों को नियमित करने और उनकी जवाबदेही तय करने के लिए बिल राजस्थान विधानसभा में पेश किया है. राजस्थान कोचिंग सेंटर…और पढ़ें5 घंटे की क्लास, फीस डिटेल देना पड़ेगा, राजस्‍थान में कोचिंग सेंटर बिल पेश

राजस्‍थान में कोचिंग सेंटर्स को लेकर बिल पेश हुआ है.

हाइलाइट्स

राजस्थान में कोचिंग सेंटरों के लिए नया बिल पेश.नियम तोड़ने पर 2 लाख रुपये तक का जुर्माना.छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं और करियर काउंसलिंग मिलेगी.

जयपुर. राजस्थान में कोचिंग सेंटरों पर लगाम कसने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. उच्च शिक्षा मंत्री और डिप्टी सीएम डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने विधानसभा में ‘राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन विधेयक 2025’ पेश किया. 21 मार्च को इस बिल पर विस्तृत चर्चा होगी. इस विधेयक के तहत कोचिंग संस्थानों को कई सख्त नियमों का पालन करना होगा. इन नियमों में पंजीकरण, संचालन, फीस, मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं, करियर काउंसलिंग, शिकायत निवारण और भ्रामक विज्ञापनों पर रोक जैसे महत्वपूर्ण पहलू शामिल हैं. विधेयक में बैच में छात्रों की संख्या सीमित करने, फीस संरचना सार्वजनिक करने और छात्रों को मानसिक तनाव से बचाने के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान करने जैसे प्रावधान शामिल हैं.

कोचिंग संस्थानों को छात्रों को नामांकन से पहले पाठ्यक्रम, फीस, सुविधाओं और फीस वापसी नीति की स्पष्ट जानकारी देनी होगी. इसके साथ ही, उन्हें इंजीनियरिंग और मेडिकल के अलावा अन्य करियर विकल्पों की जानकारी भी देनी होगी ताकि छात्र सही निर्णय ले सकें. विधेयक में छात्रों के शोषण को रोकने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं. कोचिंग संस्थानों को छात्रों से उचित और पारदर्शी तरीके से फीस वसूलनी होगी और बीच में पढ़ाई छोड़ने पर आनुपातिक आधार पर फीस वापस करनी होगी. नियमों का उल्लंघन करने पर कोचिंग संस्थानों पर 2 लाख रुपये तक का जुर्माना और बार-बार उल्लंघन करने पर पंजीकरण रद्द करने का प्रावधान है.

इसके अलावा, कोचिंग संस्थानों को अपने विज्ञापनों में झूठे और भ्रामक दावे करने से भी रोकना होगा. राज्य सरकार कोचिंग सेंटरों के कामकाज को नियंत्रित करने के लिए जरूरी दिशानिर्देश जारी करेगी और नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई करेगी.


Location :

Jaipur,Jaipur,Rajasthan

First Published :

March 19, 2025, 17:43 IST

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