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‘INDIA’ नाम को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका, विपक्षी गठबंधन से इसका उपयोग रोकने की मांग

नई दिल्ली. दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है. इस याचिका में विपक्षी दलों को अपने गठबंधन के लिए संक्षिप्त नाम ‘INDIA’ (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव एलायंस) का उपयोग करने से रोकने की मांग की गई है.

याचिका मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ के समक्ष शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है. दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार, केंद्रीय चुनाव आयोग समेत विपक्ष की सभी पार्टियों को नोटिस जारी किया है. दिल्ली हाई कोर्ट ये तय करेगा कि विपक्षी पार्टियों द्वारा गठबंधन का नाम ‘INDIA’ रखना नियमों के खिलाफ तो नहीं. यह याचिका एक कार्यकर्ता गिरीश भारद्वाज ने वकील वैभव सिंह के माध्यम से दायर की है. याचिका में विपक्ष के गठबंधन का नाम ‘INDIA’ रखने पर रोक लगाने की मांग की गई है.

बेंगलुरु में 26 विपक्षी दल एक साथ आए और अपने गठबंधन का नाम ‘INDIA’ रखा. इन पार्टियों ने कहा है कि वे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के खिलाफ 2024 का लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे.

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ममता और राहुल के बयानों का दिया हवाला
अपनी याचिका में गिरीश भारद्वाज ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयानों का हवाला दिया. उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने अपने गठबंधन का नाम “हमारे राष्ट्र के नाम” के रूप में प्रस्तुत किया है और यह दिखाने की कोशिश की है कि एनडीए/भाजपा और माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी हमारे अपने राष्ट्र की संप्रभुता के खिलाफ हैं.

ईसीआई ने अभी तक नहीं की कोई कार्रवाई
याचिका में आगे कहा गया कि राहुल गांधी के बयान ने आम लोगों के मन में भ्रम पैदा कर दिया है कि आगामी चुनाव गठबंधन (एनडीए) और देश (INDIA) के बीच लड़ा जाएगा. कोर्ट को बताया गया है कि याचिकाकर्ता ने भारत चुनाव आयोग (ईसीआई) को एक अभ्यावेदन भेजा है, लेकिन ईसीआई ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है.

Tags: DELHI HIGH COURT, Election Commission of India, Opposition unity, PIL

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