राजस्थान में 2 से अधिक बच्चे पर सरकारी नौकरी नहीं, SC ने राजस्थान सरकार का फैसला रखा बरकरार | No government job for candidates with more than 2 children in Rajasthan, SC upheld decision

न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम 24(4) में कहा गया है, “कोई भी उम्मीदवार सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, जिसके 1 जून, 2002 को या उसके बाद दो से अधिक बच्चे हों।” साथ ही पीठ ने कहा कि यह भेदभाव रहित है और संविधान का उल्लंघन नहीं करता है।
रामलाल जाट की उम्मीदवारी को राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम 24(4) के आलोक में इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि चूंकि 1 जून 2002 के बाद उनके दो से अधिक बच्चे थे, इसलिए वह राज्य में सरकारी रोजगार के लिए अयोग्य थे।
अपीलकर्ता रामलाल जाट ने पूर्व में राजस्थान उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जिसने उनकी अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि जिस नियम के तहत उन्हें अयोग्य ठहराया गया है वह नीति के दायरे में आता है और अदालत द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।
उल्लेखनीय है कि राजस्थान विभिन्न सेवा (संशोधन) नियम, 2001 उन उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी पाने से रोकता है जिनके दो से अधिक बच्चे हैं।