विदेशी महिला टूरिस्ट पर गंदे कमेंट कर बनाई थी रील, सोशल मीडिया में मचा कोहराम तो हुआ एक्शन
विष्णु शर्माजयपुर. आमेर में विदेशी महिला पर्यटकों से छेड़छाड़ करने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर आरोपी विनोद मीणा को गिरफ्तार कर लिया है. जमवारामगढ़ में भावपुरा गांव के रहने वाले विनोद मीणा ने जयपुर घूमने आई विदेशी महिला पर्यटकों के साथ छेड़छाड़ करते हुए आपत्तिजनक शब्द कहे थे. उन्हें गलत तरीके से छुआ था. पुलिस अफसर ने बताया कि जैसे ही मामले की जानकारी मिली; आरोपी की पहचान करते हुए तत्काल एक्शन लिया गया है. अब पूरे मामले की छानबीन हो रही है और कठोर कार्रवाई की जाएगी.
दरअसल आरोपी विनोद मीणा ने विदेशी महिला पर्यटकों से आपत्तिजनक बातें करते हुए एक रील बनाई थी और उसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था. इसमें विदेशी महिलाएं मुस्कुराते हुए नजर आती हैं क्योंकि उन्हें आरोपी की कोई भी बात समझ नहीं आती. इस वीडियो के वायरल होते ही लोगों ने नाराजगी जाहिर की थी. इंटरनेट यूजर्स का कहना था कि ऐसे लोगों के कारण पर्यटन पर असर पड़ता है. अगर ऐसे ही भारत में विदेशी महिलाओं से छेड़छाड़ होती रही तो फिर क्या होगा. यही कारण है कि इंटरनेशनल टूरिस्ट को भारत में बुरा अनुभव होता है.
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इंटरनेट यूजर्स ने जताई थी नाराजगी, मामला पहुंचा था राजस्थान पुलिस के पासइंटरनेट पर वीडियो वायरल होने, यूजर्स की नाराजगी और कार्रवाई की मांग के बाद यह मामला राजस्थान पुलिस तक पहुंचा. ऐसे में पुलिस ने वीडियो में नजर आए युवक के बारे में जानकारी जुटाई. इसके बाद पर्यटक सहायता बल के जवानों ने उसकी पहचान की और आरोपी विनोद मीणा को गिरफ्तार कर लिया. उसके खिलाफ आईटी एक्ट व अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है. एसीपी आमेर जयपुर कमिश्नरेट शिवरतन गोदारा ने बताया कि यह पुराना वीडियो था जिसकी जानकारी ली गई है. मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.
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महिलाओं को छूकर अभद्रता करने और आपत्तिजनक वीडियो बनाने पर हुई कार्रवाईइधर, आमेर पुलिस के अफसर अंतिम शर्मा ने बताया कि जैसे ही इस वीडियो और छेड़छाड़ की जानकारी मिली थी तो मुकदमा दर्ज करते हुए युवक की तलाश की गई. जबकि जयपुर पुलिस ने सोशल मीडिया पर एक्स हैंडल पर लिखा है कि इंस्टाग्राम पर अपलोड एक रील जिसमें स्थानीय युवक विदेशी महिला पर्यटकों को छूकर अभद्र व्यवहार करते हुए नजर आ रहा है उस पर कार्रवाई की गई है. पुलिस ने धारा 354, 505(2) IPC, 66D IT Act, 13(1), 13(2) राजस्थान टूरीजम बिजनेस एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की है.
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FIRST PUBLISHED : June 24, 2024, 19:05 IST