Rajasthan government will now implement Ambedkar Dalit Tribal Enterprise Promotion Scheme for economic upliftment of SC ST people
मनीष पुरी/भरतपुर:- अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु अब लक्षित वर्ग के प्रथम पीढी के उद्यमी और पात्र व्यक्तियों को उद्यम की स्थापना व विस्तार के लिए वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से वित्तीय ऋण, अनुदान और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिये राज्य सरकार द्वारा डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना लागू की गई है.
भरतपुर जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबन्धक चन्द्रमोहन गुप्ता ने लोकल18 को बताया कि योजना के आवेदन के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है. विनिर्माण उद्यम स्थापना हेतु अधिकतम 10 करोड़ रुपए की सेवा, उद्यम स्थापना हेतु अधिकतम 5 करोड़ रुपए, व्यापार क्षेत्र हेतु Board Media अधिकतम 1 करोड़ रुपए ऋण का प्रावधान है. इसमें विनिर्माण सेवा क्षेत्र हेतु आवेदक का न्यूनतम अंशदान 10 प्रतिशत और व्यापार क्षेत्र हेतु 15 प्रतिशत निर्धारित है.
इतने ब्याज पर मिलेगा अनुदानयोजनान्तर्गत सिडबी द्वारा संचालित सीजीटीएमएमई गारंटी फीस का पुनर्भरण परियोजना लागत की 25 प्रतिशत अथवा 25 लाख रुपए है, जो भी कम हो देय है. मार्जिन मनी अनुदान, 25 लाख रुपए तक के ऋण पर 9 प्रतिशत ब्याज अनुदान, 25 लाख से 5 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान और 5 करोड़ से 10 करोड रुपए तक ऋण पर 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिए जाने का प्रावधान है. ब्याज अनुदान की अधिकतम अवधि 5 वर्ष है.
ऐसे कर सकते हैं आवेदनचन्द्रमोहन गुप्ता ने Local18 को आगे बताया कि योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु आज पंचायत समिति परिसर कामां में विशेष जागरूकता शिविर का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें विभाग की अन्य योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी जाएगी. योजनान्तर्गत ऑफलाइन आवेदन किये जा रहे हैं, जिसमें आवेदक के लिए दो पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, पैन कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, परियोजना रिपोर्ट, बीआरएन,एसएएन नंबर, शैक्षणिक मार्कशीट, बैंक पासबुक की प्रति, अनुभव प्रमाण पत्र इत्यादि सहित शिविर में पधारकर योजनान्तर्गत आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. साथ ही योजना सम्बंधी अधिक जानकारी हेतु कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं.
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FIRST PUBLISHED : July 4, 2024, 16:42 IST