Show Cause Notice To Rajasthan Government – महिला आयोग में अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति क्यों नहीं?

हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य महिला आयोग में अध्यक्ष व सदस्यों के पद तीन साल से नहीं भरे जाने पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
न्यायाधीश संगीत लोढ़ा एवं न्यायाधीश मनोज कुमार गर्ग की खंडपीठ ने ईश्वर प्रसाद की जनहित याचिका पर यह आदेश दिया। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि प्रदेश में 19 अक्टूबर 2018 से राज्य महिला आयोग में अध्यक्ष व 20 जनवरी 2019 से सदस्यों के तीन पद खाली चल रहे हैं, लेकिन उन पर नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार गंभीर नहीं है। इन पदों को भरने के लिए सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया है। इन पदों के खाली होने के कारण आयोग में सैंकड़ों प्रकरण 33 माह से लंबित हैं। याचिका में इन पदों को शीघ्र भरवाने का आग्रह किया गया है। इस पर कोर्ट ने मुख्य सचिव तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रमुख सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है।