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अब भारत ड्रोन उड़ाना हुआ आसान, केंद्र ने जारी की ड्रोन की नई नीति

केंद्र सरकार ने देश में नए ड्रोन नियमों (New Drone Rules 2021) को ऐलान कर दिया है। अब भारत में उड़ने वाले सभी ड्रोन को इन नियमों का पालन करना होगा।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश में नए ड्रोन नियमों (New Drone Rules 2021) को ऐलान कर दिया है। अब भारत में उड़ने वाले सभी ड्रोन को इन नियमों का पालन करना होगा। बता दें कि यह पॉलिसी उन लोगों के लिए बनाई गई है, जिनका स्वामित्व भारत में ड्रोन के लिए है। नए नियम के तहत ड्रोन डीजीसीए की वेबसाइट में रजिस्टर होना चाहिए, जिसमें इंजन नंबर, मालिक का नाम, मोबाइल नंबर और अन्य विवरण होना अनिवार्य है। इसके अलावा ड्रोन मालिक के पास डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के तहत यूनिक आईडी होनी चाहिए।

क्या कहते हैं नए नियम

नए नियमों के मुताबिक ड्रोन के इस्तेमाल से पहले टेस्टिंग भी होनी चाहिए साथ ही उसके मालिक को भी एक वैध लाइसेंस प्राप्त करना होगा। सरकार ने एक विशेष फार्म जारी किया है, जिसके जरिए ड्रोन का आवेदन कर सकते हैं। गौरतलब है कि अब सरकार ने ड्रोन से जुड़े कई काम ऑनलाइन कर दिए हैं, जिसमें ऑनलाइन लाइसेंस आदि देने की प्रक्रिया शामिल है।

ड्रोन में ट्रैकिंग डिवाइस अनिवार्य

इसके अलावा अब ड्रोन के लिए एक रूट बनाने की बात कही जा रही है और ड्रोन के वजन, रूट आदि के आधार पर कई नियम तय किए गए हैं। जिस तरह पहले ड्रोन उड़ाने की परमिशन लेना काफी मुश्किल था, जिस प्रक्रिया को अब आसान कर दिया गया है। ड्रोन बनने के बाद या फिर इंपोर्ट करने के बाद 30 दिन के भीतर ही उसका रजिस्ट्रेशन डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के अंतर्गत होना चाहिए और यूनिक नंबर ले लेना होगा। अगर ड्रोन खराब हो गया हो तो तुरंत मालिक को डीरजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। ड्रोन में रियल ट्रेन ट्रैकिंग डिवाइस होनी चाहिए।

3 जोन बनाए गए

नए नियमों के अनुसार ड्रोन उड़ाने के लिए 3 जोन बनाए गए हैं। इनमें रेड जोन, येलो जोन और ग्रीन जोन है। जानकारी के मुताबिक रेड और येलो जोन में उड़ने के लिए परमिशन लेनी होगी। खास बात यह है कि किसी को नुकसान पहुंचाने की नियत से ड्रोन को उड़ाने की इजाजत कतई नहीं होगी। ड्रोन में किसी भी तरीके के हथियार एक्सप्लोसिव या फिर खतरनाक वस्तुओं का रखना पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा।

रक्षा एजेंसियों को मिली छूट

अगर ड्रोन के जोन की बात करें तो 120 मीटर की ऊंचाई को ग्रीन जोन माना जाएगा, लेकिन इसके नीचे ड्रोन उड़ाने के लिए मालिक को विस्तृत ब्यौरा देना पड़ेगा। वहीं 120 मीटर की ऊंचाई के नीचे यलो जोन रहेगा। इसमें ड्रोन उड़ाने के लिए व्‍यक्ति को संबंधित एजेंसी से अनुमति लेनी होगी।

यह भी पढ़ें: सामरिक क्षेत्र में नजर आया ड्रोन, सुरक्षा एजेंसियां सतर्क

हालांकि रक्षा संस्थानों के ड्रोन को इन नियमों से छूट दी गई है। ड्रोन उड़ाते समय सारे सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा। ड्रोन के भीतर एक जियो फेंसिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। वहीं डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर अगर रजिस्टर नहीं है तो ड्रोन उड़ाने की इजाजत नहीं होगी।

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