Rajasthan

Pratapgarh News: पोक्सो कोर्ट ने रेपिस्ट को लेकर की कड़ी टिप्पणी, ‘ऐसे अपराधियों की आजादी समाज के लिए घातक’

प्रतापगढ़. नाबालिग के साथ रेप के एक मामले में पोक्सो कोर्ट ने रेपिस्ट के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि ऐसे अपराधियों की आजादी समाज के लिए घातक है. अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए इन्हें जेल में रखा जाए. कोर्ट ने कहा नाबालिगों के साथ बढ़ते अपराध पर भी चिंता का विषय है. कोर्ट ने रेपिस्ट को 10 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उस पर 36 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. यह मामला करीब पांच साल पुराना है.

विशिष्ट लोक अभियोजक पोक्सो कोर्ट किशनलाल कुमावत ने बताया कि नाबालिग से रेप की यह वारदात पांच साल पहले हुई थी. 5 साल पहले 2019 में सालमगढ़ थाने में पीड़िता की मां ने इसको लेकर केस दर्ज कराया था. उसने अपनी रिपोर्ट में बताया कि उसकी नाबालिग बेटी के साथ प्रभुलाल ने रेप किया है. रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने इस मामले में आरोपी प्रभुलाल को गिरफ्तार कर लिया.

कोर्ट में 15 गवाह और 33 दस्तावेज पेश किए गएबाद में उसके खिलाफ जांच पूरी कर कोर्ट में चालान पेश कर दिया. गुरुवार को मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट प्रभात अग्रवाल ने प्रभुलाल को दोषी मानते हुए सजा का ऐलान किया. उन्होंने रेपिस्ट को 10 साल की जेल और 36 हजार रुपये जुर्माने की सजा देते हुए जेल भेजने के आदेश दिए गए. अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में कोर्ट में 15 गवाह और 33 दस्तावेज पेश किए गए.

कोटा में में भी पोक्सो कोर्ट ने रेपिस्ट को सुनाई है 20 साल की सजाउल्लेखनीय है कि दो दिन पहले कोटा में भी पोक्सो कोर्ट ने एक रेपिस्ट को नाबालिग छात्रा से रेप करने के मामले में 20 साल जेल की सजा सुनाई है. यह आरोपी नर्सिंग स्टूडेंट था और उसने 16 साल की छात्रा से रेप किया था. आरोपी ने उससे सोशल मीडिया पर दोस्ती की थी. बाद में उसे किराए के कमरे ले जाकर उससे रेप किया था. कोटा की पोक्सो कोर्ट ने भी आरोपी पर 47 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

FIRST PUBLISHED : November 29, 2024, 08:51 IST

Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Uh oh. Looks like you're using an ad blocker.

We charge advertisers instead of our audience. Please whitelist our site to show your support for Nirala Samaj