Rajasthan agriculture department scheme Protecting crops from stray animals subsidy on fencing of fields for farmers
सिरोही. कई बार किसान की लहलहाती फसल को आवारा पशु या नीलगाय और सूअर खराब कर देते हैं. इससे किसान को काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है. फसल की जानवरों से सुरक्षा के लिए तारबंदी एक अच्छा उपाय है, लेकिन बड़े खेतों में तारबंदी काफी महंगी पड़ती है. अगर आप भी अपने खेत मे तारबंदी करवाने की सोच रहे हैं, तो कृषि विभाग की इस योजना के बारे में जान लें. कृषि कार्यालय सिरोही के अनुसार इस योजना के तहत सभी श्रेणी के किसान लाभ ले सकते हैं.
ऐसे ले सकते हैं योजना का लाभ
व्यक्तिगत आवेदन में कम से कम 1.5 हेक्टेयर भूमि एक ही स्थान पर होना जरूरी है. कृषक समूह के मामले में कम से कम 2 कृषक और कम से कम 1.5 हेक्टेयर भूमि होना और ग्रुप की भूमि की सीमाएं निर्धारित पेरिफेरी में होना चाहिए. प्रति कृषक या कृषक समूह 400 रनिंग मीटर की सीमा तक अनुदान देय होगा. 400 रनिंग मीटर से कम होने पर अनुदान प्रोरेटा बेसिस पर दिया जाएगा. खेत की पेराफेरी 400 मीटर से अधिक होने पर शेष दूरी में किसान को स्वयं के स्तर पर तारबंदी करवानी होगी.
किसानों को इस योजना में मिलेगा अनुदान
लघु और सीमांत किसान के मामले में लागत का 60 प्रतिशत या अधिकतम 48 हजार रुपए है. इसमें अतिरिक्त 10 प्रतिशत या अधिकतम राशि 8 हजार रुपए राज्य योजना मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना से देय होगा. अन्य कृषक के मामले में लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 40 हजार रुपए है सामुदायिक भागीदारी बढाने के लिए 10 या अधिक किसानों के समूह में काम से कम 5 हेक्टेयर में तारबंदी किये जाने पर प्रति किसान अधिकतम 400 मीटर लम्बाई पर लागत का 70 प्रतिशत या 56 हजार रुपए दिया जाएगा.
ऐसे करें आवेदन
इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान को अनुदान आवेदन के साथ जमाबंदी की नकल (6 माह से अधिक पुरानी ना हो), जन आधार कार्ड, पेरिफेरी का नक्शा ट्रेस पोर्टल पर अपलोड करना होगा. किसान स्वयं राज किसान सुविधा एप के माध्यम से या फिर नजदीकी ई-मित्र केन्द्र से आवेदन कर सकते हैं.
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FIRST PUBLISHED : December 14, 2024, 22:00 IST