‘क्या आपने ऑडिट…’ अजमेर शरीफ दरगाह के वकील का उल्टा पड़ गया दांव, दिल्ली हाई कोर्ट ने बढ़ा दी मुश्किल – Delhi high court asked the CAG stay its own order to audit Ajmer Sharif Dargah accounts cites reason procedural lapses check details

Last Updated:April 29, 2025, 00:17 IST
Ajmer Sharif Dargah News : दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि वह अजमेर शरीफ दरगाह के खातों की कैग से ऑडिट कराने के इच्छुक है. अदालत ने कैग के वकील से इस मुद्दे पर निर्देश लेने और अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कहा. दरगाह…और पढ़ें
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि वह अजमेर शरीफ दरगाह के खातों की कैग से ऑडिट कराने के इच्छुक है.
नई दिल्ली. दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह अजमेर शरीफ दरगाह के खातों की कैग से ऑडिट कराने के इच्छुक है. जस्टिस सचिन दत्ता ने कैग के वकील से इस मुद्दे पर निर्देश लेने और अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कहा. इससे पहले अदालत को दरगाह के वकील ने सूचित किया कि उन्हें ऑडिट की शर्तें नहीं बताई गई है. जस्टिस ने कहा, ‘क्या आपने ऑडिट शुरू किया है या नहीं? आपके जवाब में कहा गया है कि ऑडिट अभी तक शुरू नहीं हुआ है। क्या मुझे यह रिकॉर्ड करना चाहिए? आप निर्देश लीजिए। मैं ऑडिट कराने के इच्छुक हूं. आप अपने रुख को बेहतर तरीके से स्पष्ट करते हैं और आप जो कर रहे हैं उस पर निर्देश लीजिए.’
कोर्ट ने कहा, ‘उनकी (दरगाह के वकील) दलील बहुत स्पष्ट है. उन्हें प्रतिनिधित्व का अधिकार है, लेकिन यह मौका नहीं आया है क्योंकि आप (कैग) ने ऑडिट की शर्तें नहीं दी है.’ कोर्ट ने इस मामले पर अब सात मई को सुनवाई करेगी.
दरगाह के वकील ने कहा कि कैग ने उनके समक्ष ऑडिट की शर्तें रखे बिना तीन सदस्यीय ऑडिट पैनल का गठन किया. कोर्ट अजमेर दरगाम की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में कहा गया कि कैग अधिकारी द्वारा बिना किसी सूचना के दरगाह कार्यालय में ‘गैरकानूनी तलाशी’ डीपीसी अधिनियम और सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन कानून के प्रावधानों के विपरीत है.
Location :
Ajmer,Rajasthan
First Published :
April 29, 2025, 00:17 IST
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अजमेर शरीफ दरगाह के वकील का उल्टा पड़ गया दांव, हाई कोर्ट ने बढ़ा दी मुश्किल