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पति बना हुआ था रास्ते का रोड़ा, पत्नी ने प्रेमी से एनेस्थीसिया दिलवाकर मरवा डाला, 7 साल बाद आया बड़ा फैसला

Last Updated:May 15, 2025, 10:39 IST

Jhalawar Latest News : झालावाड़ में सात साल पहले हुए आईबी ऑफिसर चेतन प्रकाश गैलाना की हत्या के मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. ऑफिसर की हत्या उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी और अन्य लोगों के सहयोग से साजि…और पढ़ेंपति बना हुआ था रास्ते का रोड़ा, पत्नी ने प्रेमी से एनेस्थीसिया दिलवा मरवा डाला

कोर्ट ने हत्या के मुख्य अभियुक्तों को उम्रकैद और पत्नी तथा एक अन्य अभियुक्त को 14-14 साल की सजा सुनाई है.

हाइलाइट्स

प्रवीण राठौर और शाहरुख को आजीवन कारावास की सजा.अनीता मीणा और संतोष निर्मल को 14 साल की सजा.आईबी ऑफिसर चेतन प्रकाश की हत्या का मामला.

झालावाड़. झालावाड़ जिले के सदर थाना इलाके में फरवरी 2018 में हुए बहुचर्चित आईबी ऑफिसर चेतन प्रकाश गैलाना हत्याकांड मामले में कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. इस सनसनीखेज हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त प्रवीण राठौर और शाहरुख को आजीवन कारावास की सजा दी गई है. इसके साथ ही इन पर ₹1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है. मृतक आईबी अधिकारी चेतन प्रकाश की पत्नी अनीता मीणा और सह अभियुक्त संतोष निर्मल को 14-14 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है. अभियुक्तों ने आईबी ऑफिसर को एनेस्थीसिया कैटामाइन का ओवरडोज देकर मारा था. अभियुक्त प्रवीण राठौर के आईबी ऑफिसर की पत्नी से अवैध संबंध थे. इसी के चलते चेतन प्रकाश की पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर साजिश रचकर उसकी हत्या करवा दी.

लोक अभियोजक दीपेश भार्गव ने बताया कि कोटा के रामगंजमंडी निवासी महादेव मीणा ने जिला अस्पताल में आईबी ऑफिसर चेतन प्रकाश की मौत के समय रिपोर्ट दर्ज कराई थी. उन्होंने बताया कि उनका बेटा चेतन प्रकाश रामगंज मंडी से झालावाड़ की ओर निकला था. इस दौरान झालावाड़ शहर के पास रलायता रोड इलाके में संदिग्ध हालात में उसकी लाश मिली थी. पीड़ित परिवार ने हत्या का शक जताते हुए अज्ञात लोगों के खिलाफ सदर थाना में मामला दर्ज कराया था.

पुलिस ने पांच आरोपियों के खिलाफ की थी जांचबाद में पीड़ित परिवार ने सीजेएम कोर्ट में परिवाद पेश कर झालावाड़ पुलिस विभाग में कांस्टेबल प्रवीण राठौर, आईबी ऑफिसर की पत्नी अनीता मीणा और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की अर्जी लगाई थी. उसे सीजेएम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था. पुलिस जांच के दौरान प्रवीण राठौर, अनीता मीणा, शाहरुख, संतोष निर्मल और फरहान को अभियुक्त बनाया गया था. पुलिस ने पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर गहन जांच की. बाद में उनके खिलाफ एससी एसटी कोर्ट में चालान पेश कर दिया.

किडनैप कर दिया एनेस्थीसिया कैटामाइन का ओवरडोजपुलिस जांच के दौरान खुलासा हुआ कि पुलिस कांस्टेबल प्रवीण राठौर के आईबी अफसर की पत्नी अनीता मीणा से अवैध संबंध थे. इसकी भनक आईबी ऑफिसर को लगने के बाद प्रवीण राठौर और चेतन प्रकाश के बीच झगड़ा होने लगा. इसके बाद प्रवीण राठौर ने प्रेमिका संग मिलकर चेतन प्रकाश को अपने रास्ते से हटाने की योजना बनाई. प्रवीण ने अपने साथियों के साथ मिलकर चेतन को किडनैप किया और फिर एनेस्थीसिया कैटामाइन का ओवरडोज देकर उसे मार डाला.

76 गवाह और 132 दस्तावेज पेश किए गएलोक अभियोजक ने बताया कि करीब 7 साल चले ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने 76 गवाहों को पेश किया और 132 दस्तावेज कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए. इसके बाद झालावाड़ एससी एसटी कोर्ट की न्यायाधीश सुनीता मीणा ने दस्तावेजों के आधार पर बुधवार को प्रवीण राठौर तथा शाहरुख को आजीवन कारावास और अनीता मीणा तथा संतोष निर्मल को 14-14 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई. न्यायाधीश ने एक आरोपी फरहान को दोषमुक्त करार दिया है. बुधवार को कोर्ट का फैसला आने के बाद मृतक आईबी अधिकारी चेतन प्रकाश के परिजनों ने इस संतोष जाहिर करते हुए इसे न्याय की जीत बताया है.

authorimgSandeep Rathore

संदीप ने 2000 में भास्कर सुमूह से पत्रकारिता की शुरुआत की. कोटा और भीलवाड़ा में राजस्थान पत्रिका के रेजीडेंट एडिटर भी रह चुके हैं. 2017 से से जुड़े हैं.

संदीप ने 2000 में भास्कर सुमूह से पत्रकारिता की शुरुआत की. कोटा और भीलवाड़ा में राजस्थान पत्रिका के रेजीडेंट एडिटर भी रह चुके हैं. 2017 से से जुड़े हैं.

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