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राजस्थान का सबसे चर्चित एनकाउंटर… सीबीआई कोर्ट का आदेश रद्द, आनंदपाल केस ने ली नई करवट!

Last Updated:November 12, 2025, 22:26 IST

Anandpal Encounter Case Jodhpur News : जोधपुर जिला एवं सत्र न्यायालय ने आनंदपाल एनकाउंटर मामले में शामिल पुलिस अधिकारियों को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने कहा कि आनंदपाल को लगी गोली ड्यूटी के दौरान आत्मरक्षा में चली थी. सीबीआई कोर्ट द्वारा लिया गया प्रसंज्ञान निरस्त कर दिया गया है.राजस्थान का चर्चित एनकाउंटर... CBI कोर्ट का आदेश रद्द, आनंदपाल केस ने ली करवट!

चन्द्रशेखर व्यास/जोधपुर. बहुचर्चित आनंदपाल एनकाउंटर केस में जोधपुर जिला एवं सत्र न्यायालय ने शुक्रवार को एक अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने एनकाउंटर में शामिल पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई कोर्ट द्वारा लिए गए प्रसंज्ञान को निरस्त करते हुए कहा कि आनंदपाल को लगी गोली ड्यूटी के दौरान आत्मरक्षा में चली थी. इस फैसले के साथ एनकाउंटर में शामिल सभी पुलिस अधिकारियों को बड़ी राहत मिली है.

फैसले के अनुसार पुलिसकर्मी अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे और आनंदपाल की ओर से खतरा होने के कारण आत्मरक्षा में गोली चलाई गई. इसलिए इस घटना को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ड्यूटी निभाते समय की गई ऐसी कार्रवाई भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध नहीं मानी जा सकती. यह फैसला डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अजय कुमार शर्मा की अदालत ने सुनाया.

सीबीआई कोर्ट का आदेश निरस्त, सात आरोपियों को मिली राहतमामले में सात आरोपियों की ओर से सीबीआई की एसीजेएम कोर्ट द्वारा धारा 302 के तहत लिए गए प्रसंज्ञान के खिलाफ रिवीजन याचिका दायर की गई थी. इस पर सुनवाई करते हुए सेशन जज अजय कुमार शर्मा की अदालत ने एसीजेएम सीबीआई कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया. यानी अब एनकाउंटर में शामिल अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मामला आगे नहीं बढ़ेगा. कोर्ट ने माना कि आनंदपाल को गोली ड्यूटी के दौरान आत्मरक्षा में लगी थी और पुलिसकर्मियों ने अपनी सुरक्षा के लिए फायरिंग की थी. अदालत ने कहा कि पुलिसकर्मियों द्वारा ड्यूटी निभाते समय की गई कार्रवाई को अपराध नहीं कहा जा सकता. इससे स्पष्ट होता है कि पुलिस अधिकारियों पर लगे सभी आरोप अब तकनीकी रूप से खत्म हो गए हैं.

राजकंवर की ओर से हाईकोर्ट में अपील की तैयारी
वहीं, आनंदपाल की पत्नी राजकंवर के अधिवक्ता भंवरसिंह ने कहा कि वे इस फैसले से असहमत हैं और जल्द ही राजस्थान हाईकोर्ट में अपील दायर करेंगे. उनका कहना है कि आनंदपाल का एनकाउंटर फर्जी था और पूरे मामले की दोबारा जांच की जानी चाहिए. यह फैसला राजस्थान के सबसे चर्चित एनकाउंटर मामलों में से एक पर नई कानूनी दिशा तय कर सकता है. अब देखना यह होगा कि हाईकोर्ट में यह मामला किस मोड़ पर पहुंचता है और क्या इस निर्णय को चुनौती दी जा सकेगी या नहीं.Anand Pandey

नाम है आनंद पाण्डेय. सिद्धार्थनगर की मिट्टी में पले-बढ़े. पढ़ाई-लिखाई की नींव जवाहर नवोदय विद्यालय में रखी, फिर लखनऊ में आकर हिंदी और पॉलीटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया. लेकिन ज्ञान की भूख यहीं शांत नहीं हुई. कल…और पढ़ें

नाम है आनंद पाण्डेय. सिद्धार्थनगर की मिट्टी में पले-बढ़े. पढ़ाई-लिखाई की नींव जवाहर नवोदय विद्यालय में रखी, फिर लखनऊ में आकर हिंदी और पॉलीटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया. लेकिन ज्ञान की भूख यहीं शांत नहीं हुई. कल… और पढ़ें

Location :

Jodhpur,Rajasthan

First Published :

November 12, 2025, 22:15 IST

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राजस्थान का चर्चित एनकाउंटर… CBI कोर्ट का आदेश रद्द, आनंदपाल केस ने ली करवट!

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