Rajasthan

पत्नी का सिर पत्थर से कुचलकर हत्या! कोर्ट ने कहा- समाज के लिए भयावह, आरोपी पति को फांसी

Last Updated:December 09, 2025, 17:32 IST

Udaipur News : उदयपुर के मावली क्षेत्र में पत्नी की नृशंस हत्या के मामले ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है. अदालत ने इस क्रूरतम अपराध को ‘विरल से विरलतम’ मानते हुए आरोपी पति को मृत्युदंड की सज़ा सुनाई है. पत्थर से सिर कुचलकर की गई हत्या ने अदालत को भी विचलित किया और अभियोजन ने 22 गवाहों व 67 दस्तावेजों से अपराध साबित किया. फैसला आते ही मृतका के परिवार ने इसे न्याय की जीत बताया और स्थानीय लोगों ने भी इस सख्त दंड का समर्थन किया.पत्नी का सिर पत्थर से कुचलकर हत्या! कोर्ट ने कहा- भयावह है यह, आरोपी को फांसी

कपिल श्रीमाली/उदयपुर. मावली क्षेत्र से एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है. पत्नी की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या करने के आरोप में न्यायालय ने पति को मृत्युदंड की सजा सुनाई है. एडीजे राहुल चौधरी की अदालत ने इस जघन्य अपराध को ‘विरल से विरलतम’ श्रेणी का मामला मानते हुए यह कठोर फैसला सुनाया. फैसले के बाद अदालत परिसर में मौजूद लोगों में भी इस सख्त दंड पर गहरी प्रतिक्रिया देखने को मिली, जबकि मृतका के परिवार ने इसे न्याय की जीत बताया.

मामले की शुरुआत पुलिस थाना घासा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सिंधु के बीड़े से हुई, जहां एक महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था. शव की हालत देखकर पुलिस भी दंग रह गई. मृतका के चेहरे और सिर को बड़े पत्थर से इतनी बुरी तरह कुचला गया था कि पहचान करना भी मुश्किल हो गया था. घटना की जानकारी मिलते ही मृतका के पिता ने मौके पर पहुंचे और अपनी बेटी की पहचान की. उन्होंने तुरंत अपनी शिकायत में बेटी के पति पर ही हत्या का संदेह जताते हुए घासा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई. इस FIR के बाद घासा पुलिस सक्रिय हुई और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया.

पत्नी की नृशंस हत्या पर अदालत का सख्त रुखप्रकरण न्यायालय में पहुंचने के बाद अभियोजन पक्ष ने मामले को मजबूत बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी. अपर लोक अभियोजक दिनेश चंद्र पालीवाल ने अदालत को बताया कि यह मामला अत्यंत निंदनीय और मानवीय संवेदना को झकझोरने वाला है. अभियोजन पक्ष ने कुल 22 गवाहों को परीक्षित करवाया. साथ ही 67 दस्तावेज़ प्रस्तुत किए गए, जिनमें घटना स्थल की तस्वीरें, फॉरेंसिक रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और आरोपी के बयान जैसे महत्वपूर्ण साक्ष्य शामिल थे. इन सभी गवाहियों और दस्तावेजों ने अदालत के समक्ष यह सिद्ध कर दिया कि आरोपी ने बेहद क्रूरता के साथ अपनी पत्नी की हत्या की थी.

‘विरल से विरलतम’ मानते हुए मौत की सजाअदालत ने अपने निर्णय में कहा कि इस तरह की हत्या समाज के लिए अत्यंत भयावह उदाहरण बनती है और इसे सामान्य अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता. महिला के सिर को पत्थर से कुचलने की क्रूरता, घटना का तरीका और आरोपी का व्यवहार इस अपराध को ‘विरल से विरलतम’ की श्रेणी में लाता है. इसी आधार पर न्यायालय ने आरोपी पति को मृत्युदंड से दंडित किया और साथ ही 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस तरह के अपराधों पर रोक लगाने के लिए कठोर सजा आवश्यक है, ताकि समाज में एक सख्त संदेश जाए.

स्थानीय लोगों ने क्या कहा?अदालत के इस फैसले को मृतका के परिवार ने न्याय की जीत बताया. वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे अपराधों पर कड़ी सजा से समाज में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सकारात्मक संदेश जाएगा. पुलिस और अभियोजन पक्ष ने भी इसे एक महत्वपूर्ण सफलता माना है क्योंकि मजबूत साक्ष्यों और प्रभावी पैरवी के आधार पर न्यायालय ने कठोर दंड का निर्णय दिया है. मामला अब आगे उच्च न्यायालय में अपील की संभावना के साथ न्यायिक प्रक्रिया के अगले चरण में प्रवेश करेगा, लेकिन फिलहाल यह निर्णय क्षेत्र में चर्चा का महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है.

About the AuthorAnand Pandey

नाम है आनंद पाण्डेय. सिद्धार्थनगर की मिट्टी में पले-बढ़े. पढ़ाई-लिखाई की नींव जवाहर नवोदय विद्यालय में रखी, फिर लखनऊ में आकर हिंदी और पॉलीटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया. लेकिन ज्ञान की भूख यहीं शांत नहीं हुई. कल…और पढ़ें

Location :

Udaipur,Rajasthan

First Published :

December 09, 2025, 17:32 IST

homerajasthan

पत्नी का सिर पत्थर से कुचलकर हत्या! कोर्ट ने कहा- भयावह है यह, आरोपी को फांसी

Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Uh oh. Looks like you're using an ad blocker.

We charge advertisers instead of our audience. Please whitelist our site to show your support for Nirala Samaj