पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति को लगाया ठिकाने, 17 गवाहों ने कोर्ट में खोलकर रखी दी पोल, सामने आया खौफनाक सच

Last Updated:December 09, 2025, 10:10 IST
Pratapgarh News : प्रतापगढ़ में 2022 में अवैध प्रेम प्रसंग को लेकर एक शख्स की हत्या कर दी गई थी. शख्स की हत्या उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के संग मिलकर की थी. लेकिन कोर्ट में 17 गवाहों ने पूरे मामले की पोल खोलकर रख दी. कोर्ट ने दोनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है.
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जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई है.
प्रतापगढ़. राजस्थान में अवैध प्रेम प्रसंग की एक और सनसनीखेज दास्तां सामने आई है. यह दास्तां राजस्थान और मध्यप्रदेश की सीमा पर स्थित प्रतापगढ़ जिले की है. यहां करीब तीन साल पहले एक पत्नी ने अपने प्रेमी के प्यार में पड़कर अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया था. इस मामले में मृतक के बेटे ने अपनी सौतेली मां पर हत्या का शक जताया था. पुलिस की जांच में उसका यह शक सही पाया गया. कोर्ट में हुए 17 गवाहों के बयानों से यह पूरी तरह साफ हो गया कि पत्नी और उसके प्रेमी ने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया है. इस पर कोर्ट ने दोनों आरोपियों को उम्रकैद और 25-25 हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई.
प्रतापगढ़ के धमोतर थाना इलाके में हुई यह घटना पूरे इलाके में काफी चर्चित रही थी. लोक अभियोजक तरूणदास वैरागी ने बताया कि यह मामला 2 सितंबर 2022 का है. धमोतर थाना इलाके में जउखेड़ा निवासी कारूलाल मीणा ने पुलिस में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई थी. उसने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 2 सितंबर की रात करीब 12 बजे उसे प्रतापगढ़ थाने से सूचना मिली कि उसके पिता भैरूलाल मीणा की हत्या कर दी गई है. इस पर कारूलाल तुरंत जिला चिकित्सालय पहुंचा. वहां उसके पिता के शरीर पर चोटों के निशान पाए गए.
मृतक की दूसरी पत्नी थी केसर बाईबाद में पुलिस ने जब घटनास्थल का निरीक्षण किया तो वहां भी काफी मात्रा में खून बिखरा पाया गया. पुलिस जांच में सामने आया कि भैरूलाल मीणा ने दो शादियां की थी. उसकी दूसरी पत्नी केसर बाई आए दिन उससे झगड़ा करती थी. कारूलाल ने रिपोर्ट में इस बात का आशंका जताई थी कि केसर बाई उसके पिता की जान ले सकती है. पुलिस ने इस तथ्य को ध्यान में रखकर अपनी जांच को आगे बढ़ाया. तब यह सामने आया कि केसर बाई के धमोतर थाना इलाके के भमती पठार निवासी बंशीलाल मीणा से अवैध संबंध थे. इसी संबंध के चलते दोनों ने मिलकर भैरूलाल मीणा की हत्या कर दी.
कोर्ट में 37 दस्तावेजी सबूत पेश किए गएपुलिस ने प्रारंभिक जांच पड़ताल कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया. बाद में विस्तृत जांच कर उनके खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया. कोर्ट में अभियोजन की ओर से 17 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए. इसके साथ ही 37 आवश्यक दस्तावेजी सबूत पेश किए गए. सुनवाई के बाद जिला एवं सेशन न्यायाधीश आशा कुमारी ने साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर केसर बाई और बंशीलाल को हत्या का दोषी मानाते हुए उनको आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई.
About the AuthorSandeep Rathore
संदीप राठौड़ ने वर्ष 2000 में भास्कर सुमूह से पत्रकारिता की जयपुर से शुरुआत की. बाद में कोटा और भीलवाड़ा में राजस्थान पत्रिका के रेजीडेंट एडिटर की जिम्मेदारी निभाई. 2017 से के साथ नए सफर की शुरुआत की. वर…और पढ़ें
Location :
Pratapgarh,Pratapgarh,Rajasthan
First Published :
December 09, 2025, 10:10 IST
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पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति को लगाया ठिकाने, 17 गवाहों ने खोलकर रख दी पोल



