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मुस्लिम खान, आशिफ हुसैन समेत 5 आरोपियों को नहीं मिली जमानत, राजस्थान हाईकोर्ट ने खारिज की याचिकाएं

Last Updated:October 03, 2026, 22:59 IST

Udaipur Kanhaiyalal Murder Case: राजस्थान हाईकोर्ट ने कन्हैयालाल हत्याकांड के 5 आरोपियों- मुस्लिम खान, आशिफ हुसैन, मोहम्मद मोहसिन, मोहसिन खान और वसीम अली की जमानत याचिकाएं खारिज कीं. NIA ने पैरवी की. अदालत के इस आदेश के बाद फिलहाल इन पांचों आरोपियों को जमानत नहीं मिल सकी है. मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी. उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद इसकी जांच NIA को सौंपी गई थी.

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 कन्हैयालाल हत्याकांड: मुस्लिम खान, आशिफ समेत 5 आरोपियों को नहीं मिली जमानतZoomकन्हैयालाल हत्याकांड: 5 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

जयपुर. उदयपुर के चर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड से जुड़े मामले में राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है. हाईकोर्ट ने मामले में आरोपी पांच लोगों की जमानत याचिका खारिज कर दी है. जमानत के लिए आरोपियों की ओर से हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी. मामले की सुनवाई राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने की. मुख्य न्यायाधीश संजय के. अग्रवाल और जस्टिस समीर जैन की DB ने जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के बाद उन्हें खारिज करने का आदेश दिया.

हाईकोर्ट ने आरोपी मुस्लिम खान, आशिफ हुसैन और मोहम्मद मोहसिन की जमानत याचिका खारिज की है. इसके अलावा मोहसिन खान और वसीम अली की जमानत याचिका भी अदालत ने खारिज कर दी. यानी मामले में कुल पांच आरोपियों की ओर से लगाई गई जमानत याचिकाओं पर अदालत ने राहत नहीं दी. आरोपियों की ओर से अपनी जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया गया था.

आरोपियों ने लगाई थी हाईकोर्ट में याचिकामामले में आरोपी मुस्लिम खान और अन्य की ओर से हाईकोर्ट में जमानत याचिकाएं दायर की गई थीं. इन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान मामले से जुड़े पक्षों ने अपनी दलीलें रखीं. कन्हैयालाल हत्याकांड की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA कर रही है. हाईकोर्ट में जमानत याचिकाओं के दौरान NIA की ओर से स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर स्नेहदीप ख्यालिया ने पैरवी की.

NIA ने रखा अपना पक्ष
सुनवाई के दौरान NIA की ओर से स्पेशल PP स्नेहदीप ख्यालिया ने अदालत के सामने एजेंसी का पक्ष रखा. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद डिवीजन बेंच ने पांचों आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं. अदालत के इस आदेश के बाद फिलहाल इन पांचों आरोपियों को जमानत नहीं मिल सकी है. मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी. उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद इसकी जांच NIA को सौंपी गई थी. अब इसी मामले से जुड़ी पांच जमानत याचिकाओं पर राजस्थान हाईकोर्ट का यह आदेश सामने आया है.
About the Authorआनंद पाण्डेयContent Producer

आनंद पाण्डेय वर्तमान में हिंदी (राजस्थान डिजिटल) में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. पिछले 5 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता के क्षेत्र में अ…

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Udaipur,Rajasthan

First Published :

October 03, 2026, 22:59 IST

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