झुंझुनूं के सूरजगढ़ में चुनाव लड़ने के लिए फर्जी हाईकोर्ट आदेश के इस्तेमाल का आरोप, विधायक श्रवण कुमार के बेटे का नामांकन रद्द

Last Updated:October 21, 2026, 08:07 IST
Surajgarh Panchayat Election News: झुंझुनूं जिले के सूरजगढ़ में पंचायत समिति चुनाव के दौरान विधायक श्रवण कुमार के बेटे जयप्रकाश का नामांकन एक कथित फर्जी हाईकोर्ट आदेश के इस्तेमाल को लेकर विवादों में आ गया है. एसडीएम के व्हाट्सएप पर आए इस कथित आदेश के सहारे नामांकन लेने का मामला सामने आने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने 17 अक्टूबर को उनका नामांकन रद्द कर दिया. वास्तविक कोर्ट आदेश में केवल 27 अक्टूबर की सुनवाई का जिक्र था, जबकि कथित आदेश में नाम जोड़ने के निर्देश बताए गए. फिलहाल प्रशासन इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रहा है.
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झुंझुनूं के सूरजगढ़ में चुनाव लड़ने के लिए फर्जी हाईकोर्ट आदेश के इस्तेमाल का आरोप, विधायक श्रवण कुमार के बेटे का नामांकन रद्द
झुंझुनूं: झुंझुनूं जिले के सूरजगढ़ पंचायत समिति चुनाव इन दिनों एक अनोखे और गंभीर विवाद को लेकर सुर्खियों में है. सूरजगढ़ से विधायक श्रवण कुमार के बेटे जयप्रकाश का नामांकन पत्र दाखिल करने का मामला अब कथित फर्जी हाईकोर्ट आदेश के इस्तेमाल के आरोपों के कारण काफी चर्चा का विषय बन गया है. वार्ड संख्या 7 से चुनाव लड़ने के लिए दाखिल किए गए इस नामांकन में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और कथित न्यायिक आदेश के उपयोग को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं. हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बीच जयप्रकाश ने किसी भी तरह का फर्जी आदेश नामांकन के साथ संलग्न करने से साफ इनकार किया है.
प्राप्त जानकारी के अनुसार जयप्रकाश का नाम मूल रूप से सूरजगढ़ नगर पालिका की मतदाता सूची में दर्ज है. पंचायत समिति चुनाव लड़ने की इच्छा जताते हुए उन्होंने जीणी ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या 5 की मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन किया था. हालांकि समय पर प्रक्रिया पूरी न होने के कारण उनका नाम सूची में नहीं जुड़ सका. इसके बाद उन्होंने 15 अक्टूबर को राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और याचिका दायर की. जब 16 अक्टूबर को इस मामले पर सुनवाई हुई, तो हाईकोर्ट ने साफ तौर पर मामले को 27 अक्टूबर के लिए अगली सुनवाई हेतु सूचीबद्ध करने का आदेश दिया था.
व्हाट्सएप पर आए कथित आदेश और एसडीएम की भूमिकाबताया जा रहा है कि नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि यानी 16 अक्टूबर को जयप्रकाश सूरजगढ़ के एसडीएम एवं रिटर्निंग अधिकारी संदीप चौधरी के कार्यालय पहुंचे थे. एसडीएम के अनुसार जयप्रकाश ने फोन के माध्यम से हाईकोर्ट का एक कथित आदेश सीधे एसडीएम के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मंगवाया था. उसी कथित आदेश का प्रिंट निकलवाने के बाद एसडीएम ने उनका आवेदन स्वीकार कर लिया था. लेकिन जब उस दस्तावेज की गहराई से जांच की गई, तो सामने आया कि वास्तविक अदालत के आदेश में ऐसा कोई भी निर्देश नहीं था, बल्कि उसमें केवल 27 अक्टूबर को अगली सुनवाई का जिक्र था.
निर्वाचन आयोग की सख्त कार्रवाई और जांच जारीइधर, जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. अरुण गर्ग ने पूरे मामले पर स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि संबंधित एसडीएम ने न्यायालय के आदेश की मूल या सत्यापित प्रति के बिना ही मामले को उनके पास भेजा था. मतदाता सूची का पोर्टल पहले ही फ्रीज हो जाने के कारण उन्होंने मार्गदर्शन के लिए सीधे राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा, जिसके बाद आयोग ने आदेश की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराने की मांग की. तय समय तक सत्यापित प्रति प्रस्तुत न किए जाने के कारण 17 अक्टूबर को जयप्रकाश का नामांकन पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया. जिला कलेक्टर डॉ. गर्ग ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि दस्तावेजों में कूटरचना या फर्जीवाड़ा साबित होता है, तो नियमों के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
जयप्रकाश का पक्ष और बड़ा सवालदूसरी ओर, विधायक पुत्र जयप्रकाश ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए कानूनी रूप से आवेदन किया था और हाईकोर्ट में याचिका भी लगाई थी, लेकिन समयावधि निकल जाने के कारण नाम नहीं जुड़ पाया. उन्होंने जोर देकर कहा कि मैंने अपने नामांकन पत्र के साथ कोई भी हाईकोर्ट का ऑर्डर नहीं लगाया था, और यह आदेश किसने या किस प्रकार एसडीएम साहब के व्हाट्सएप पर भेजा, इसकी जानकारी मुझे बिल्कुल नहीं है. फिलहाल यह जांच का विषय बना हुआ है कि इस कथित फर्जी आदेश को किसने तैयार किया और चुनाव जीतने के लिए इस तरह का हथकंडा किसने अपनाया.
About the Authorvicky Rathore
Vicky Rathore (born July 25, 1994) is a multimedia journalist and digital content specialist currently working with Rajasthan. I have over 8 years of experience in digital media, where I specialize in cr…
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Jhunjhunu,Jhunjhunu,Rajasthan
First Published :
October 21, 2026, 08:07 IST



