Rajasthan

Lockdown In Rajasthan From 10th May To 24th May – राजस्थान में 10 मई से 24 मई तक सख्त लॉकडाउन, मंत्रिपरिषद की बैठक में ये हुए फैसले

राज्य सरकार ने गांवों तक में तेजी से फैले कोरोना संक्रमण की चेन तोडऩे के लिए प्रदेश में 3 दिन बाद 15 दिन का लॉकडाउन और शादी समारोह पर 31 मई तक रोक लगाने का फैसला किया है।

जयपुर। राज्य सरकार ने गांवों तक में तेजी से फैले कोरोना संक्रमण की चेन तोडऩे के लिए प्रदेश में 3 दिन बाद 15 दिन का लॉकडाउन और शादी समारोह पर 31 मई तक रोक लगाने का फैसला किया है। लॉकडाउन वर्तमान में चल रहे रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के दौरान ही अब 10 मई सुबह 5 से 24 मई सुबह 5 बजे तक सख्त लॉकडाउन रहेगा। मुख्यमंत्री ने गुरुवार रात 8.30 बजे वीसी के जरिए की मंत्रिपरिषद की बैठक में पांच कैबिनेट मंत्रियों के समूह के सख्त लॉकडाउन लगाने और शादी के दौरान के सभी समाराहों पर रोक लगाने के सुझाव को मान लिया।

 

गौरतलब है कि गहलोत ने एक दिन पूर्व बुधवार देर रात बुलाई मंत्रिपरिषद की बैठक में कोरोना की रोकथाम के लिए सुझाव देने के तहत मंत्री समूह में नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल, जलदाय मंत्री बीडी कल्ला, चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा, शिक्षा राज्यमंत्री गोविंद सिंह डोटासरा तथा चिकित्सा राज्यमंत्री डॉ. सुभाष गर्ग को शामिल किया था। बैठक के फैसलों को लेकर गृह विभाग ने रात को ही आदेश जारी कर दिए। मुख्यमंत्री ने आमजन से अपील है कि पूजा-अर्चना, इबादत, प्रार्थना घर पर रहकर ही करें।

मंत्रिपरिषद की बैठक में ये हुए फैसले:
-घर पर शादी या कोर्ट मैरेज की छूट

– सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।

विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात एवं निकासी तथा प्रीतिभोज आदि की अनुमति 31 मई तक नहीं होगी।

– विवाह घर पर ही अथवा कोर्ट मैरिज के रूप में ही करने की अनुमति होगी, जिसमें केवल 11 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। जिसकी सूचना वेब पोर्टल Covidinfo.rajasthan.gov.in पर देनी होगी।

– विवाह में बैण्ड-बाजे, हलवाई, टैन्ट या इस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति के सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी।

– शादी के लिए टैन्ट हाउस एवं हलवाई से संबंधित किसी भी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी भी नहीं की जा सकेगी।

– मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल एवं होटल परिसर को शादी-समारोह के लिए बंद रहेंगे।

– विवाह स्थल मालिकों, टैन्ट व्यवसायियों, कैटरिंग संचालकों और बैण्ड-बाजा वादकों आदि को एडवांस बुकिंग राशि आयोजनकर्ता को लौटानी होगी या बाद में आयोजन करने पर समायोजित करनी होगी।

– बारात के आवागमन के लिए बस, ऑटो, टैम्पो, ट्रेक्टर, जीप आदि की अनुमति नहीं होगी।

– शादी के अलावा भी किसी भी प्रकार के सामूहिक भोज की अनुमति नहीं होगी।

– ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के संक्रमित होने के मामले सामने आए हैं, इसे देखते हुए मनरेगा के कार्य स्थगित रहेंगे। इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेगा।

जिलों में आवागमन पर रोक, सार्वजनिक परिवहन नहीं मिलेगा
– मेडिकल सेवाओं के अतिरिक्त सभी प्रकार के निजी एवं सरकारी परिवहन के साधन जैसे- बस, जीप आदि पूरी तरह बंद रहेंगे।

– अन्तर्राज्यीय एवं राज्य के भीतर माल का परिवहन करने वाले भारी वाहनों का आवागमन, माल की लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा इस कार्य के लिए नियोजित व्यक्तियों को ही अनुमति मिलेगी।

– राज्य में मेडिकल, अन्य इमरजेंसी एवं अनुमत श्रेणियों को छोड़कर एक जिले से दूसरे जिले, एक शहर से दूसरे शहर, शहर से गांव, गांव से शहर और एक गांव से दूसरे गांव में सभी प्रकार के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

उद्योगों में चालू रहेगा काम
– श्रमिकों के पलायन को रोकने के लिए उद्योगों एवं निर्माण से संबंधित सभी इकाइयों में कार्य करने की अनुमति होगी। श्रमिकों को आवागमन में असुविधा नहीं हो, इसके लिए इन इकाइयों द्वारा पहचान पत्र जारी किया जाएगा।

– उद्योग एवं निर्माण इकाई द्वारा श्रमिकों के आवागमन के लिए विशेष बस का संचालन अनुमत होगा। इन संस्थानों को श्रमिकों के पास के लिए अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर एवं विवरण तथा विशेष बस के नम्बर एवं वाहन चालक का नाम जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे।

निर्माण सामग्री की दुकानें भी बंद, बाकी पखवाड़े की गाइडलाइन के अनुसार

– निर्माण सामग्री से संबंधित दुकानें नहीं खुल सकेगी। माल के आवागमन के लिए दी गई छूट के अनुसार दूरभाष अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऑर्डर मिलने पर सामग्री की आपूर्ति की जा सकेगी।

– शेष व्यावसायिक गतिविधियां 30 अप्रेल, 2021 को जारी महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े की गाइडलाइन के अनुसार अनुमत रहेंगी।

कंटेनमेन्ट जोन में कलक्टर-एसपी बढ़ा सकेंगे और सख्ती
– जिला कलक्टर एवं पुलिस कमिश्नर की ओर से कंटेनमेन्ट जोन में स्थानीय आवश्यकता के अनुसार और भी सख्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।

बाहर जाने वालों को 72 घंटे में देनी होगी कोरोना जांच रिपोर्ट
– राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को 72 घंटे के भीतर करवाई गई आरटीपीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि कोई यात्री नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो उसे 15 दिन के लिए क्वारेंटीन किया जाएगा।

– अस्पताल में भर्ती कोविड पॉजिटिव रोगी की देखभाल के लिए अटेन्डेन्ट के संबंध में चिकित्सा विभाग अलग से गाइडलाइन जारी करेगा।

जामनगर से ऑक्सीजन आवंटन बढ़ाए केंद्र
मंत्रिपरिषद चर्चा की गई कि राजस्थान में कोरोना संक्रमितों की बड़ी संख्या के अनुपात में केन्द्र सरकार द्वारा किया गया आवंटन नाकाफी है। जामनगर से अनावंटित 200 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की मात्रा में से राजस्थान को अधिकतम आवंटन किया जाए। क्योंकि वर्तमान में कोविड रोगियों के लिए प्रदेश में ऑक्सीजन की आवश्यकता 600 एमटी से अधिक पहुंच गई है और 15 मई तक इसके लगभग 795 एमटी तक हो जाने का अनुमान है। मांग की गई कि केन्द्र सरकार राज्य की आवश्यकता के अनुरूप जल्द-से-जल्द ऑक्सीजन का आवंटन बढ़ाए।

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