Rajasthan

Sub Inspector: भर्ती को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश…

जयपुर। सब इंस्पेक्टर भर्ती, 2021 से जुड़ी याचिका पर सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस याचिका पर कोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए कहा है कि नियुक्तियों को याचिका के निर्णय के अधीन रखा जाए। यानी जुगल किशोर गुर्जर व अन्य की याचिका पर होने वाला अंतिम निर्णय भर्ती के तहत दी जा रही नियुक्तियों को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा। जस्टिस इंद्रजीत सिंह की अदालत ने यह आदेश दिया है। बता दें कि मामला एसआई परीक्षा में लिखित परीक्षा पास करने के बाद हुए फिजिकल टेस्ट और उसके बाद जारी हुए परिणाम का है। वहीं, इस मामले में राजस्थान लोक सेवा आयोग सोमवार को जवाब पेश नहीं कर सका। अब 16 अगस्त तक हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान जारी हुए नोटिस पर जवाब मांगा है।

एडवोकेट राम प्रताप सैनी ने याचिकाकर्ताओं का पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि 3 फरवरी, 2021 को आरपीएससी ने 746 पदों के लिए भर्ती निकाली थी। जिसमें याचिकाकर्ताओं ने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कर ली और फिजिकल टेस्ट में प्रदर्शन सही होने के बावजूद उन्हें फेल कर दिया। इस मामले में उन्होंने कहा कि आरपीएससी से शारीरिक दक्षता के दौरान हुई वीडियोग्राफी तलब की जाए ताकि हकीकत का पता चल सके। जिस पर अदालत ने नियुक्तियों को याचिका के अधीन रखने का आदेश दिया है।

फिजिकल में कराई थी तीन एक्टिविटी

एडवोकेट राम प्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद फिजिकल टेस्ट में चिनअप्स, दौड़ और लंबी कूद की एक्टिविटी कराई गई थी। जिसमें याचिकाकर्ताओं ने सभी टेस्ट समय पर किए। इसके बावजूद उन्हें फेल कर दिया गया।

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