5 वर्षीय मासूम से रेप के दोषी 67 वर्षीय बुजुर्ग को उम्रकैद
जयपुर। सीकर में पांच साल की मासूम से बलात्कार के दोषी 67 वर्षीय बुजुर्ग ताराचंद को शुक्रवार को उम्रकैद (Life imprisonment of raping) की सजा सुनाई गई। सीकर के पोक्सो कोर्ट-1 के विशिष्ट न्यायाधीश सुमन सहारण ने दोषी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी किया है। साथ ही फैसले में कहा है कि ऐसे अपराध में दोषी के प्रति नरमी का रुख अपनाना न्यायोचित नहीं है। बुजुर्ग ने तीन साल पहले किराए पर रहने वाली 5 साल की मासूम से बलात्कार किया था। पीडि़ता की मां ने 8 दिसंबर 2020 को उद्योग नगर थाने में मामला दर्ज करवाया था। सुनवाई के दौरान 17 गवाह व 27 दस्तावेज पेश किए गए। कोर्ट ने अर्थदंड में से प्रतिकर योजना के तहत पीडि़ता को नियमानुसार मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।
पाली : बाइक लूटने के लिए की थी हत्या, दो गिरफ्तार
पाली जिले के कीरवा के निकट तीन माह पूर्व चाणोद निवासी बदाराम मीणा (27) की हत्या कर शव फेंकने की वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने दो आरोपियों को अहमदाबाद व तमिलनाडू से गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने बाइक लूटने के इरादे से उसकी हत्या की थी।
पुलिस ने बाड़मेर जिले के गादेसरा (सिणधरी) निवासी आरोपी बुधाराम मेघवाल और उसके साथ जालोर के वालेरा (सायला) निवासी पृथ्वी भारती गोस्वामी को पकड़ा है। उन्होंने हत्या करने के साथ ही दक्षिण भारत में नकबजनी की वारदातें करना भी स्वीकारा है। पुलिस ने सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज और एक लाख से ज्यादा मोबाइल नम्बर की छानबीन की तब जाकर आरोपियों का सुराग लगा।
पहले की दोस्ती फिर शराब पिलाकर हत्या की
दोनों आरोपी मजदूरी करते है। शराब पीने के दौरान उनकी मुलाकात चाणोद निवासी बदाराम से हुई। दोनों ने उससे दोस्ती की और 500 रुपए का पेट्रोल भरवाने का झांसा देकर उन्हें पाली छोड़ने को राजी किया। रास्ते में तीनों कीरवा के निकट रूके, जहां दोनों ने बदाराम को ज्यादा शराब पिलाई। फिर उसके हाथ-पांव बांधे और सिर पर एक के बाद एक पत्थरों से वार कर हत्या कर बाइक लेकर फरार हो गए। सोजत के निकट बाइक पंचर हुई तो आरोपी उसे हाइवे किनारे छोड़कर बस से फरार हो गए थे।