Rajasthan

f you don’t wear rear seat belt, you will have to pay a fine of Rs1000 | अगर नहीं लगाया पीछे की सीट बेल्ट तो भरना होगा 1000 रुपए का जुर्माना

locationजयपुरPublished: Dec 24, 2022 07:56:23 pm

Traffic challan started for not back seat belts : देश के नामी उद्योगपति साइरस मिस्त्री की सड़क दुर्घटना में हुई मौत के बाद हर प्रदेश की यातायात पुलिस अब सतर्क हो गई है। हेलमेट, आगे सीट बेल्ट के बाद अब कई राज्यों की पुलिस पीछे की सीट बेल्ट नहीं लगाने पर कार्रवाई शुरू कर दी है। जयपुर पुलिस ने तो इस मामले में तबाड़तोड़ कार्रवाई की है।

राजस्थान में कार की पिछली सीट पर Seat Belt लगाना अनिवार्य, आदेश जारी, उल्लंघन पर कटेगा चालान

राजस्थान में कार की पिछली सीट पर Seat Belt लगाना अनिवार्य, आदेश जारी, उल्लंघन पर कटेगा चालान

Traffic challan started for not back seat belts : देश के नामी उद्योगपति साइरस मिस्त्री की सड़क दुर्घटना में हुई मौत के बाद हर प्रदेश की यातायात पुलिस अब सतर्क हो गई है। हेलमेट, आगे सीट बेल्ट के बाद अब कई राज्यों की पुलिस पीछे की सीट बेल्ट नहीं लगाने पर कार्रवाई शुरू कर दी है। जयपुर पुलिस ने तो इस मामले में तबाड़तोड़ कार्रवाई की है। अब तक 1800 चालान पीछे की सीट बेल्ट न लगाने पर किए जा चुके हैं। जयपुर ट्रैफिक पुलिस के अतिरिक्त उपायुक्त राजेंद्र सिंह सिसोदिया बताते हैं कि कमिश्नरेट में चौपहिया वाहनों में आगे की सीट बैल्ट के साथ पीछे बैठे यात्रियों के सीट बैल्ट लगाना अनिवार्य है। गत दो माह से समझाइश के साथ चालान की कार्रवाई की जा रही है।

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