Rajasthan

जिला कलेक्टर ने दिए बाल विवाहों पर रोक लगाने के निर्देश, 1 अप्रैल से 30 जून तक चलाया जाएगा विशेष जागरुकता अभियान

जयपुर जिला प्रशासन अक्षय तृतीय, पीपल पूर्णिमा सहित अन्य अवसर पर होने वाले बाल विवाहों पर रोक लगाने के लिए अभियान चलाएगा। जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। जिसमें जयपुर जिले में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 के तहत बाल विवाह रोकने के लिए निरोधात्मक और दण्डात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। राजपुरोहित ने कहा कि अक्षय तृतीय, पीपल पूर्णिमा सहित अन्य अवसर पर होने वाले बाल विवाहों के आयोजन की प्रभावी रोकथाम के लिए एक अप्रैल से 30 जून तक आमजन में जागरुकता फैलाने के लिए अभियान चलाएगा। उनका कहना था कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत विवाह योग्य लडक़े की आयु 21 वर्ष और लडक़ी की आयु 18 वर्ष होना अनिवार्य है इसलिए बाल विवाह की रोकथाम के लिए ग्राम स्तर पर विद्यालय प्रधानाचार्य और ग्राम विकास अधिकारी सहित 6 सदस्यीय टीमों गठित की गई है।
टीम को नाबालिग बच्चे के विवाह की सूचना संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट या निकटतम पुलिस स्टेषन को देनी होगी। सूचना मिलने के बाद संबंधित अधिकारी बाल विवाह रुकवाने के लिए तत्काल कार्रवाई करेंगे और संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट से निषेधाज्ञा प्राप्त कर नाबालिग बच्चों के बाल विवाह नहीं करने के लिए आयोजकों और अभिभावकों को पाबंद करेंगे।

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