अनाथ बच्चों के लिए एक सुनहरा अवसर, 4000 की मिलेगी आर्थिक सहायता, ऐसे करें आवेदन
सीकर. मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के तहत नाबालिक अनाथ बच्चों और बाल देखभाल संस्थान छोड़ने वाले बच्चों को आर्थिक और शैक्षणिक मदद दी जाएगी. इसके लिए प्रत्येक महीने बच्चों को आर्थिक सहायता दी जाएगी. इस योजना के तहत ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता दोनों या उनके माता या पिता किसी एक कि मृत्यु 1 मार्च 2020 के बाद हो गई है और बच्चों कि उम्र 18 वर्ष से कम है, तो ऐसे परिवारों के दो बच्चों को प्रत्येक को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की राशि दी जाएगी.
प्रतिमाह मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत आर्थिक सहायता लेने के लिए फार्म भरकर कार्यालय जिला बाल संरक्षण इकाई/जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में जमा करवाना होगा. इसके बाद अधिकारियों द्वारा पुष्टि के बाद बच्चों का चयन मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में किया जाएगा इसके बाद प्रत्येक माह है 4000 की राशि योजना के लाभार्थियों को उनके बैंक अकाउंट में दी जाएगी.
ये डाक्यूमेंट्स लाने होंगेइस योजना का लाभ लेने के लिए बच्चा एवं मां का ज्वाइंट खाता, राशन कार्ड, आधार कार्ड (मां एवं बच्चा का), स्कूल आईडी कार्ड या प्रिंसिपल से लिखा पत्र, पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र जिसमें आय 72000 से 75000 तक होनी चाहिए.
बच्चों को आयुष्मान कार्ड भी दिया जाएगाआपको बता दें कि इस योजना के तहत पात्र बच्चों को हर महीने 4,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. यह रकम, बच्चे और उसके रिश्तेदार या अभिभावक के संयुक्त खाते में जमा की जाती है. इस योजना के तहत, बच्चों को आयुष्मान कार्ड भी दिया जाता है. इस योजना का लाभ पाने के लिए, बच्चे की उम्र 18 साल से कम होनी चाहिए. अगर बच्चे या परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं होता, तो इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है.
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FIRST PUBLISHED : October 14, 2024, 12:58 IST