रणवीर अल्लाहबादिया के बाद समय रैना बढ़ी मुश्किलें, नया समन जारी, पेश होने का आदेश

Last Updated:March 17, 2025, 20:46 IST
समय रैना को महाराष्ट्र साइबर सेल ने 19 मार्च को पेश होने का नया समन जारी किया है. ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ शो में अश्लील कमेंट के मामले में रणवीर अल्लाहबादिया कई बार माफी मांग चुके हैं.
समय रैना ने अपने शो के सभी एपिसोड हटा लिए थे. (फोटो साभार: IANS)
हाइलाइट्स
समय रैना को 19 मार्च को पेश होने का समन जारी.रणवीर इलाहाबादिया ने सोशल मीडिया पर माफी मांगी.सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर की गिरफ्तारी पर रोक लगाई.
नई दिल्ली: ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ शो में अश्लील कमेंट को लेकर विवादों में फंसे समय रैना को सोमवार 17 मार्च को महाराष्ट्र साइबर सेल ने नया समन जारी किया. सेल ने समय रैना को पूछताछ के लिए 19 मार्च को पेश होने का आदेश दिया है. महाराष्ट्र साइबर की तरफ से समय रैना को सोमवार को अपना बयान दर्ज करवाने के लिए समन भेजा गया था, मगर समय रैना पहुंचे नहीं. महाराष्ट्र साइबर सेल ने मामले में समय रैना को नया समन भेजा और अपना बयान दर्ज करवाने के लिए 19 मार्च को बुलाया है. इससे पहले साइबर सेल ने समय रैना को समन भेजकर 18 फरवरी को हाजिर होने के लिए कहा था, लेकिन समय रैना उनके सामने पेश नहीं हुए, जिसके बाद समय रैना को एक और समन भेजा गया था.
यूट्यूबरों से पूछताछ जारी‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ शो में यूट्यूबर-पॉडकास्टर रणवीर अल्लाहबादिया के अश्लील कमेंट के बाद समय रैना ने शो के सभी एपिसोड यूट्यूब से हटा दिए थे. सुप्रीम कोर्ट ने पॉडकास्टर और उनके साथियों को अगले नोटिस तक यूट्यूब या अन्य प्लेटफॉर्म पर कोई भी शो प्रसारित करने से मना कर दिया है. इस बीच, रणवीर ने सोशल मीडिया पर दो बार माफी मांग ली है. अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर फंसे यूट्यूबर-पॉडकास्टर रणवीर अल्लाहबादिया 7 मार्च को गुवाहाटी में असम पुलिस के सामने पेश हुए. ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ मामले को लेकर गुवाहाटी क्राइम ब्रांच ने पिछले सप्ताह एक अन्य यूट्यूबर आशीष चंचलानी से पूछताछ की थी. यूट्यूबर क्राइम ब्रांच कार्यालय पहुंचे थे, जहां उनसे काफी देर तक पूछताछ हुई.
जब कोर्ट ने रणवीर की गिरफ्तारी पर लगाई रोकगुवाहाटी के संयुक्त पुलिस आयुक्त अंकुर जैन ने मीडिया को बताया था, ‘यूट्यूबर आशीष चंचलानी पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच में आए थे. उन्होंने पूछताछ में सहयोग किया है. यदि आवश्यक हुआ तो हम उन्हें फोन करेंगे, फिलहाल हम उन्हें दोबारा नहीं बुला रहे हैं. हमें जांच से जुड़े अन्य लोगों से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है. उन्हें जल्द ही नए समन भेजे जाएंगे.’ सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अल्लाहबादिया को इस शर्त पर अपने पॉडकास्ट को फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी है कि वह ‘शालीनता और नैतिकता के मानकों’ को बनाए रखेंगे. अदालत ने स्पष्ट किया कि अल्लाहबादिया के शो में उन एक्शन पर कमेंट नहीं होना चाहिए जो न्यायालय में विचाराधीन हैं. इससे पहले, 18 फरवरी को अदालत ने रणवीर अल्लाहबादिया की गिरफ्तारी पर इस शर्त के साथ रोक लगा दी थी कि वह जांच अधिकारियों द्वारा बुलाए जाने पर जांच में शामिल होंगे.
First Published :
March 17, 2025, 20:44 IST
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