Agriculture Tips: गर्मी और हीटवेव से फसलों को बचाने के लिए किसान करें ये काम, आलू, प्याज, बैंगन, टमाटर सबके लिए यह फार्मूला

Last Updated:April 22, 2025, 10:40 IST
Agriculture Tips: एग्रीकल्चर एक्सपर्ट बजरंग सिंह ने बताया कि किसान फसलों में होने वाले डाई बैक रोग को नियंत्रित करने के लिए कॉपर ऑक्सी क्लोराइड मात्रा 0.3 प्रतिशत का छिड़काव करें. इसके अलावा लीफ कर्ल और मोजेक …और पढ़ेंX
गर्मी के समय किसान प्याज की फसल में अधिक उर्वरक न दें.
राजस्थान में आगमी दिनों में तापमान बढ़ाने और लू प्रकोप और अधिक तेज होने की संभावना है. ऐसे में किसान खुद के साथ अपनी फसल का भी ध्यान रखें. किसान अपनी फसल को बचाने के लिए जायद फसलों, सब्जियों, फलों के बगीचों में नियमित अंतराल पर हल्की सिंचाई करें. इसके अलावा किसान गर्मी के समय प्याज की फसल में अधिक उर्वरक न दें. फसल में वनस्पति भाग की वृद्धि अधिक होगी और प्याज की गांठ की वृद्धि कम होगी.
एग्रीकल्चर एक्सपर्ट बजरंग सिंह ने बताया कि किसान फसलों में होने वाले डाई बैक रोग को नियंत्रित करने के लिए कॉपर ऑक्सी क्लोराइड मात्रा 0.3 प्रतिशत का छिड़काव करें. इसके अलावा लीफ कर्ल और मोजेक रोग से मिर्च की फसल प्रभावित हो सकती है. रोग को फैलने से रोकने के लिए प्रभावित पौधों को उखाड़ कर नष्ट कर दें और डायमेथोएट 30 ईसी मात्रा 1.0 मिली प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें. रबी फसल की कटाई के बाद खाली खेतों की गहरी जुताई कर खुला छोड़ दें ताकि तेज धूप से कीड़ों के अण्डे तथा घास के बीज नष्ट हो जाएं.
फार्म पौंड पर मिल रहा अनुदानएग्रीकल्चर एक्सपर्ट बजरंग सिंह ने बताया वर्षा के पानी को इकठ्ठा कर सिंचाई के काम में लेने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजति, लघु एवं सीमान्त कृषकों को इकाई लागत का 70 प्रतिशत या अधिकतम 73 हजार 500 रुपए कच्चे फार्म पौण्ड पर तथा 90 प्रतिशत या 1 लाख 35 हजार रुपए (जो भी कम हो) प्लास्टिक लाईनिंग फार्म पौण्ड पर अनुदान दिया जा रहा है. इसके अलावा अन्य श्रेणी के किसानों को लागत का 60 प्रतिशत या अधिकतम 63 हजार रुपए कच्चे फार्म पौण्ड पर तथा 80 प्रतिशत या 1 लाख 20 हजार रुपए (जो भी कम हो) प्लास्टिक लाईनिंग फार्म पौण्ड पर अनुदान दिया जा रहा है.
हीटवेव से फसल को बचाने के लिए करे ये कामन्यूनतम 400 घनमीटर क्षमता और अधिकतम 1200 घन मीटर की खेत तलाई पर ही अनुदान दिया जाता है. इसके लिए कृषक के स्वयं के नाम एक स्थान पर न्यूनतम कृषि योग्य भूमि 0.3 हैक्टेयर एवं संयुक्त खातेदार की स्थिति में एक स्थान पर न्यूनतम भूमि 0.3 हैक्टेयर होनी आवश्यक है. इसके योजना का लाभ लेने के लिए किसान नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर आवेदन कर सकते हैं. ऑनलाइन जमा की प्राप्ति रसीद ऑनलाइन ही प्राप्त होगी. आवेदन पत्र के समय आवश्यक दस्तावेज ट्रेस नक्शा, जनाधार कार्ड, जमाबंदी की नकल (छह माह से अधिक पुरानी न हो) जरूरी हैं.
Location :
Sikar,Rajasthan
First Published :
April 22, 2025, 10:40 IST
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गर्मी और हीटवेव से फसलों को बचाने के लिए किसान करें ये काम